भिन्न-भिन्न तरीकों से करते थे शिक्षकों का शोषण : खंड शिक्षा अधिकारी को शासन ने किया सस्पेंड
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रायबरेली। शासन ने शिवगढ़ के खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरव कुमार मिश्र को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन पर पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, कर्मचारी आचरण नियमाली का अनुपालन करने, निरीक्षण के नाम पर खानापूर्ति करने (एक दिन में 10 से 12 स्कूलों का निरीक्षण), निरीक्षण के नाम पर अध्यापकों को प्रताड़ित करने, अध्यापकों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से बिना पत्रांक पत्र वायरल करने, अध्यापिकाओं द्वारा आवेदित पाल्य अवकाश को बिना ठोस कारण के ही निरस्त करने, विभागीय निर्देशों के विरुद्ध कार्य करने तथा अपने कृत्यों से विभाग तथा सरकार की छवि को धूमिल करने जैसे आरोप है।
प्रथम दृष्टया आरोपों में दोषी खण्ड शिक्षा अधिकारी गौरव कुमार मिश्र को निलंबित करते हुए निगम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, प्रकरण में प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायबरेली को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया है। निलंबन अवधि में गौरव कुमार मिश्र, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। निलंबन अवधि में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्तों की धनराशि देय होगी।
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