भ्रष्टाचार केस में कोर्ट का फैसला : 5 साल की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड से सब इंस्पेक्टर दंडित

भ्रष्टाचार केस में कोर्ट का फैसला : 5 साल की जेल और 50 हजार रुपये अर्थदंड से सब इंस्पेक्टर दंडित

गोरखपुर : भ्रष्टाचार का जुर्म सिद्ध पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रवीण कुमार सिंह ने थाना बेलघाट के तत्कालीन उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा को पांच साल कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को छह माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक का कहना था कि शिकायतकर्ता अजय कुमार उर्फ मनोज कुमार ने प्रभारी निरीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन को शिकायती प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें उसका कहना था कि 25 मई 2019 को उसके गांव के ही भीमचंद, धर्मेंद्र, धर्मराज व छोटेलाल उसका ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त करने का क्षतिपूर्ति न देकर उसके भाई अंगद उर्फ अजय कुमार को लाठी डंडा से बुरी तरह मारे पीटे। जिसके संबंध में केस दर्ज कराया गया।

उसी केस में सुलह का दबाव बनाने के लिए विपक्षी निर्मला द्वारा मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठा केस न्यायालय के आदेश पर दर्ज कराया गया। उसी केस में फाइनल रिपोर्ट लगाने के लिए अभियुक्त विवेचक उपनिरीक्षक आशीष मिश्रा द्वारा 80 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई और कहा गया कि 40 हजार पहले दे दो और बाकी एक हफ्ते में देना होगा। शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था, बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़वाना चाहता था। इस पर एक ट्रैप टीम का गठन हुआ और अभियुक्त को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया।

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