Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला
On




बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था।
न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की।

Related Posts
Post Comments

Latest News
21 Dec 2025 06:28:34
रायबरेली : जनपद के लालगंज में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) अभियान में बीएलओ का काम कर रही ग्राम...


Comments