Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया सीडीओ ने देखा विकास भवन का सच : अव्यवस्था और गंदगी पर लगाई फटकार, अनुपस्थित 'साहब' पर एक्शन बलिया सीडीओ ने देखा विकास भवन का सच : अव्यवस्था और गंदगी पर लगाई फटकार, अनुपस्थित 'साहब' पर एक्शन
बलिया : मुख्य विकास अधिकारी ओजस्वी राज ने शुक्रवार को विकास भवन का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालयों...
वाराणसी एयरपोर्ट पर बलिया निवासी यात्री के बैग से मिला .32 बोर का चार जिंदा कारतूस, यात्रियों में हड़कंप
बलिया में किशोरी की अचानक बिगड़ी हालत और हो गई मौत
6 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
शादी समारोह के बीच गिरे दुल्हन के मामा, फिर उठे नहीं
चार दिन पहले नदी में दफनाई गई महिला की लाश को बलिया पुलिस ने निकाला बाहर, ससुर जा चुके हैं जेल
बलिया में 'पॉवर' को लेकर महिला प्रधान का सनसनी खुलासा, बोली - देवर-सचिव ने...