Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म : 5 ने नोचा जिस्म, दो युवक गिरफ्तार बलिया में 10वीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म : 5 ने नोचा जिस्म, दो युवक गिरफ्तार
बलिया : गड़वार थाना पुलिस ने 10वीं की छात्रा से गैंगरेप में वांछित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।...
बलिया में फंदे से झूली युवती, मौत से मचा कोहराम
21 February Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का राशिफल
मानदेय वृद्धि की घोषणा से शिक्षामित्रों में खुशी, बाबा बालेश्वरनाथ मंदिर में मत्था टेककर जताया सीएम योगी का आभार
बलिया में TET की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों ने फूंका बिगुल : पहले X दिखायेंगे ताकत, फिर PM को भेजेंगे पाती
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, अप्रैल से मिलेगी बढ़ी सैलरी 
20 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे