Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

नवरात्रि पर रेलवे का बड़ा फैसला : मैहर स्टेशन पर मिला इन ट्रेनों का अस्थाई ठहराव नवरात्रि पर रेलवे का बड़ा फैसला : मैहर स्टेशन पर मिला इन ट्रेनों का अस्थाई ठहराव
वाराणसी : रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए मैहर स्टेशन पर नवरात्रि मेला के अवसर 19.03.2026 से 01.04.2026...
बलिया डीएम की इस महत्वपूर्ण बैठक में अनुपस्थित रहे तीन अफसर, स्पष्टीकरण तलब
बलिया में गौशाला से चोरी का पम्पिंग सेट बरामद, तीन गिरफ्तार
नोरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने पर लिरिक्स राइटर ने मांगी माफी, बोले...
पालकी से आकर हाथी से लौटेंगी देवी दुर्गा मां : आचार्य विकास ओझा
19 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना गुरुवार, पढ़ें आज का राशिफल
Chaitra Navratri 2026 : 19 मार्च यानि आज से शुरू हो चैत्र नवरात्रि, जानें खास बातें