Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में नवागत DI का BCDA ने किया स्वागत बलिया में नवागत DI का BCDA ने किया स्वागत
Ballia : बलिया केमिस्ट एण्ड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (BCDA) के पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष आनन्द सिंह के नेतृत्व में नवागत औषधि निरीक्षक...
एआई द्वारा तैयार फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से जन-स्वास्थ्य को गंभीर खतरा, तत्काल लगे प्रतिबंध : आनंद सिंह
दिवंगत रसोईया की बेटी को मिला नया जीवन, भावुक कर देंगी बलिया में हुई इस शादी की कहानी
बुर्के में आई पत्नी, आशिक मिजाज शिक्षक पति को बीच सड़क पर जमकर धोया; VIDEO वायरल
18 February Ka Rashifal : आज का राशिफल, जानिएं कैसा रहेगा अपना बुधवार
बलिया में कार की टक्कर से युवक की मौत 
दविश देकर लौट रही पुलिस की टीम का एक्सीडेंट, सब इंस्पेक्टर की मौत, महिला दरोगा समेत 3 घायल