Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में अध्यापकों की वष्ठिता सूची को लेकर बीएसए से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ, उठाई यह मांग बलिया में अध्यापकों की वष्ठिता सूची को लेकर बीएसए से मिला प्राथमिक शिक्षक संघ, उठाई यह मांग
बलिया : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शुक्रवार को बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्रक सौंपकर वरिष्ठता सूची में सुधार...
Ballia News : कुंए में मिला लापता युवक का शव, सामने आ रही ये बात
बलिया में पकड़ा गया प्रभारी प्रधानाध्यापक का झूठ, बीएसए ने लिया कड़ा एक्शन
बलिया में बुढ़वा शिवमंदिर समेत अन्य जगह से हुई चोरियों का खुलासा, पांच गिरफ्तार
बलिया में बगैर लाइसेंस संचालित इन 11 होटलों पर चला प्रशासन का चाबुक, संचालन पर प्रतिबंध
बलिया में महायोजना–2031 का उल्लंघन पड़ेगा भारी : हरित बेल्ट और ददरी मेला क्षेत्र में प्लाटिंग या निर्माण से बचें, ताकि...
बलिया के युवाओं के लिए अच्छी खबर : 17 जनवरी को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर, यहां करें अप्लाई