Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बलिया में उबाल, फूंका गया मोहम्मद यूनुस का पुतला बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बलिया में उबाल, फूंका गया मोहम्मद यूनुस का पुतला
Ballia News : बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या के विरोध में मंगलवार को बलिया में युवाओं ने प्रदर्शन...
विधायक खेल स्पर्धा : बांसडीह में खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह
बलिया में स्कूली बच्चों और जरूरतमंदों के बीच मनी सेनानी भगवान देव सिंह की पुण्यतिथि
रेप केस में पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत
पति की हत्या कर ग्राइंडर से किए कई टुकड़े, हाथ-पैर और धड़ को ऐसे लगाया ठिकाने
घने कोहरे के बीच सर्द हवाओं ने बढ़ा दी ठंड : अलाव का सहारा ले रहे लोग, बलिया में ठिठुरते हुए स्कूल जाते दिखे बच्चे
Special Train : वाया बलिया-गाजीपुर चलेगी छपरा-प्रयागराज-छपरा माघ मेला स्पेशल ट्रेन, देखें समय-सारिणी