Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में चोरों ने एक और मंदिर को बनाया निशाना, ताला तोड़कर देवी-देवता का आभूषण और दानपेटी चोरी बलिया में चोरों ने एक और मंदिर को बनाया निशाना, ताला तोड़कर देवी-देवता का आभूषण और दानपेटी चोरी
बलिया : बांसडीह रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत छाता गांव में स्थित भजनाश्रम मंदिर का ताला काटकर चोरों ने देवी-देवताओं का...
National Highway 31 : गाजीपुर से बलिया के मठ योगेन्द्र गिरी तक बनेगी पटरी
Ballia News : पत्रकार को भातृशोक, नहीं रहे डॉ. अशोक कुमार सिन्हा 
Ballia News : माता-पिता की स्मृति में 400 जरूरतमंदों को पुत्र ने ओढ़ाया कम्बल
Ballia News : सवालों के घेरे में मंदिर से चोरी का खुलासा, ग्रामीणों ने घेरा थाना
बलिया में संपूर्ण समाधान दिवस : CDO बोले-शिकायती पत्रों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारित करें जिम्मेदार
18 जनवरी से चलेगी डिब्रूगढ़-गोमतीनगर-डिब्रूगढ़ अमृत भारत एक्सप्रेस : जानिएं रूट, समय-सारणी और इसकी खासियत