Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया बेसिक शिक्षा विभाग में निकली 257 पदों पर भर्ती, विज्ञापन जारी ; देखें डिटेल्स  बलिया बेसिक शिक्षा विभाग में निकली 257 पदों पर भर्ती, विज्ञापन जारी ; देखें डिटेल्स
बलिया : महानिदेशक, स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ द्वारा जारी निर्देश तथा जिलाधिकारी से प्राप्त...
चंद्र ग्रहण पर विशेष : ज्योतिषाचार्य डॉ अखिलेश उपाध्याय से जानिएं खास बातें
3 March ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
पत्नी की हत्या कर रातभर शव के पास बैठ रहा पति, बलिया पुलिस ने दबोचा
मानदेय वृद्धि पर शिक्षामित्रों ने जताया आभार, भाजपा विधायक केतकी सिंह को किया सम्मानित 
Ballia में ऐसी वारदात : पति की अनुपस्थिति में विवाहिता से मारपीट, सात पर केस
Ballia News : चंदुकी गांव की छात्राओं ने NMMS परीक्षा में लहराया सफलता का परचम, सरकार देगी 48-48 हजार