Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

Ballia News : पिता-पुत्र को उम्र कैद, जानिएं पूरा मामला

बलिया : पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' को बड़ी सफलता मिली है। सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में नारायनपुर निवासी पिता-पुत्र को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। यह मामला वर्ष 2021 का है, जब नरही थाने में इस घटना को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। 

न्यायालय ने दोनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने का दोषी पाते हुए उन्हें 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। यही नहीं, अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर धारा 302 के लिए 6 माह और धारा 201 के लिए 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इस मामले में अभियोजन अधिकारी के रूप में डीजीसी संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में 25 नवम्बर को खुले रहेंगे स्कूल, BSA ने जारी किया आदेश बलिया में 25 नवम्बर को खुले रहेंगे स्कूल, BSA ने जारी किया आदेश
Ballia News : निर्वाचन आयोग के निर्देश से विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) का...
बलिया में युवक को ऐसे झपट ले गईं मौत
फेफना खेल महोत्सव : फुटबाल में रतसड़ और क्रिकेट में चवरी को खिताब, पूर्व मंत्री ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत 
Road Accident in Ballia : सड़क हादसे में युवक की मौत, किशोर रेफर
बलिया में अवैध खनन, ओवरलोडिंग और अस्पतालों की लापरवाही पर मंत्री सख्त, बोले...
बलिया में ऑनर कीलिंग : लव मैरीज करने पर युवती की हत्या, चाचा ने पकड़ा पैर, भाई ने काट दिया गला
बलिया के शिक्षकों का खराब हो रहा CIBIL स्कोर, 27 नवंबर को आंदोलन का अल्टीमेटम