बलिया : कूटरचना कर स्कूल की जमीन बेचने में फंसे चार, धोखाधड़ी का केस दर्ज
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बैरिया, बलिया। डॉक्टर लोहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैरिया की जमीन कूटरचित कागजातों के आधार पर बेचने के आरोप में बैरिया पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 भारतीय दंड विधान के तहत प्राथमिकी बैरिया दर्ज किया है।
एसएचओ संजय त्रिपाठी के अनुसार बैरिया निवासी मोतीलाल, चंद्रशेखर, चंद्र प्रकाश व अजीत पर सीजेएम बलिया के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसएचओ के अनुसार बैरिया निवासी रामजी सिंह पूर्व प्रबंधक डॉ लोहिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ने उक्त लोगों के विरोध में सीजेएम न्यायालय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज कराने का आग्रह किया था। सीजेएम कोर्ट बलिया ने उक्त लोगों के खिलाफ बैरिया पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।इस क्रम में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। अगर आरोप सही पाया गया तो सम्बधितों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जायेगा।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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