सरकार ने इन शिक्षकों को दी राहत, लेकिन...
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पटना। बिहार सरकार ने हड़ताल के दौरान सस्पेंड शिक्षकों को निलंबन मुक्त करने का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन तोड़फोड़ व मारपीट की घटना में पाबंद शिक्षकों पर सरकार नरम नहीं हुई है। तोड़फोड़ व मारपीट मामले में निलंबित शिक्षकों को जीवन निर्वाहन भत्ता के तौर पर वेतन की आधी राशि दी जाएगी। राज्य में लगभग 29 हजार हड़ताली शिक्षकों पर निलंबन, प्राथमिकी व बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई थी। इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने आदेश जारी किया है।
जिला शिक्षा कार्यालय से निलंबन सहित दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने के लिए संबंधित नियोजन इकाई को अनुशंसा की जाएगी। नियोजन इकाई से कार्रवाई वापस लेने के पत्र मिलने पर शिक्षक निलंबन मुक्त कर दिए जाएंगे। फिर अन्य हड़ताली शिक्षकों की तरह 25 मार्च से 4 मई तक लॉकडाउन अवधि का वेतन मिल जाएगा। जिन शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है, उन्हें कार्रवाई से मुक्त होने के लिए अपीलीय प्राधिकार में अपील दायर करना होगा। प्राधिकार के निर्णय के आधार अर कार्रवाई वापस होगी। बता दे कि प्रारंभिक नियोजित शिक्षक 17 फरवरी व माध्यमिक शिक्षक 25 फरवरी से हड़ताल पर थे। 4 मई को हड़ताल समाप्त हुई थी।
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