लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

18 March Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे 18 March Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
मेष सेहत पर खास ध्यान देना है। प्रेम की स्थिति से दूरी बनाए रखें। संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो...
बलिया में दिनदहाड़े युवक को मारी गोली, पांच पर मुकदमा, चार गिरफ्तार
बलिया में उलझी मां-बेटे की मौत की गुत्थी : जिस पर लगा था जलाने का का आरोप, उसका पोखरे में मिला शव
हरीश राणा इच्छामृत्यु के लिए दिल्ली एम्स शिफ्ट : 'जाओ हरीश, वक्त आ गया है', विदाई से पहले बहन ने दी जिंदगी का सबक ; रो पड़ा हर दिल
17 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल
प्यार के लिए उजाड़ा 'सिंदूर' : प्रेमी से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकी पत्नी, करा दी पति की हत्या
Ballia News : किशोरी गायब, सहेली समेत चार के खिलाफ अपहरण का मुकदमा