लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया की शिक्षिका करिश्मा वार्ष्णेय को मिला राष्ट्रीय बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड बलिया की शिक्षिका करिश्मा वार्ष्णेय को मिला राष्ट्रीय बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड
बलिया : श्री शिवप्रसाद गुप्त इंटर कालेज टीका देवरी नगपुरा की व्यायाम शिक्षक करिश्मा वार्ष्णेय को नई दिल्ली में बेस्ट...
बलिया में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत
UPSC में चमकी बलिया की बेटी डॉ. नेहा सिंह, बनीं असिस्टेंट प्रोफेसर
बलिया में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
बलिया में वादी मुकदमा ही निकला हत्यारा... अभिषेक हत्याकांड में चाचा-चाची गिरफ्तार, सामने आया चौकाने वाला सच
राधाकृष्णा अकादमी के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण : UP विधान सभा से GPO और आधुनिक व्यापार तक मिला अनोखा अनुभव
8 February ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Sunday, पढ़ें आज का राशिफल