लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में विभागों की कार्यप्रगति पर मंथन बलिया में संसदीय अध्ययन समिति की बैठक में विभागों की कार्यप्रगति पर मंथन
बलिया : उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की अध्यक्षता करते हुए सभापति किरण पाल कश्यप ने शुक्रवार...
बलिया में विवाहित प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक जमकर 'खातिरदारी'
Road Accident में युवक ने गंवाई जान, तीन रेफर
Ballia News : फाइनल में कोपवा ने दी पियरिया को मात
Video : बलिया में टक्कर के बाद जली स्कार्पियो, टेम्पो के उड़े परखच्चे, एक की मौत ; पांच रेफर
ससुराल पहुंचते ही पति से अलग हुई दुल्हन, सुहागरात पर बना तलाक का एग्रीमेंट
बलिया में 8 दिसम्बर को होगी ARP चयन परीक्षा, बीएसए ने जारी की अभ्यर्थियों की सूची