लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Road Accident in Ballia : बोलेरो की चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्र घायल Road Accident in Ballia : बोलेरो की चपेट में आने से पिता की मौत, पुत्र घायल
बलिया : रसड़ा-बलिया स्थित संवरा के पास सोमवार की रात बोलेरो की चपेट में आने से बाइक सवार पिता की...
Ballia News : ब्लाक स्तरीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में दिखा गजब का उत्साह
12 दिसम्बर को बलिया आयेंगे डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, ये है पूरा कार्यक्रम
बलिया में मंगल को अमंगल : सड़क हादसे में बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत
5 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जानिएं क्यों हुई कार्रवाई ?
बलिया : दशहरा मेला में बवाल का मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान गिरफ्तार
चाकूबाज शिक्षक का Video वायरल, छात्रा के अभिभावक को दौड़ाया, पुलिस ने किया गिरफ्तार