लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में दो बाइकों की टक्कर, पूर्व विधायक के पुत्र की मौत बलिया में दो बाइकों की टक्कर, पूर्व विधायक के पुत्र की मौत
बलिया : उभांव थाना क्षेत्र अंतर्गत फरासाटर गांव के भुआरी मोड़ के पास मंगलवार को बाइकों की टक्कर में पूर्व...
69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता : हरियाणा की बालिका पहलवानों के नाम रहा मंगलवार, जीते दो स्वर्ण
बलिया में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका के सामने जहर खाकर दी जान
PMKVY में मिष्ठान और अन्नकूट प्रशिक्षण शामिल करने की मांग तेज
बलिया पुलिस के हत्थे चढ़ा दगाबाज !
शादी के बाद दुल्हन फरार : मुझे मेरी बीबी दिलाओ… गले में पोस्टर लटकाए SP ऑफिस पहुंचा युवक
बलिया के इस प्रधानाध्यापक पर बड़ी कार्रवाई के संकेत, एडी बेसिक ने बीएसए को लिखा पत्र, कुछ बाबू भी चपेट में