लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार

लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, जानें विन्दुवार


नई दिल्ली। कोरोना वायरस के चलते देश में तीन मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बाद सरकार ने बुधवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। यह दिशा-निर्देश तीन मई तक के लिए जारी किए गए हैं, जब तक लॉकडाउन चलेगा।

संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां,  सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी।

सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी। इसके अलावा जब तक देश में लॉकडाउन लागू है, तब तक सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखा जाएगा।

वहीं, कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर घर में बने मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य कर दिया गया है। संशोधित दिशा- निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइटर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने,  थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं।

सरकार ने कहा है कि संशोधित दिशा-निर्देश लॉकडाउन के पहले चरण के दौरान मिले लाभ और दूसरे चरण में कोरोना के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर है। इसके साथ ही सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों और दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

कोर्ट से सजा के बाद पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, दो सिपाही बर्खास्त कोर्ट से सजा के बाद पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई, दो सिपाही बर्खास्त
UP News : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में नेपाल सीमा से सटे जरवा थाने में दो वर्ष पहले सामने आए...
बलिया में मना पुलिस झंडा दिवस : ध्वजारोहण कर एसपी ने पुलिसकर्मियों को पढ़ाया कर्तव्यनिष्ठा का पाठ
23 November Ka Rashifal, जानिएं कैसा रहेगा अपना Sunday
Ballia News : शिक्षकों की वेतन समस्या समाधान की दिशा में सांसद और परिवहन मंत्री ने की सार्थक पहल 
Ballia Breaking : खंडहरनुमा मकान में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका
22 November Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में पदयात्रा संग 'फेफना खेल महोत्सव' का भव्य आगाज