यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia Police की बड़ी कार्रवाई : 80 हजार लीटर लहन और अवैध शराब की 20 भट्टियां ध्वस्त Ballia Police की बड़ी कार्रवाई : 80 हजार लीटर लहन और अवैध शराब की 20 भट्टियां ध्वस्त
बलिया : रेवती थाना पुलिस ने सोमवार को घाघरा नदी के उस पार बिहार सीमा पर बड़ी कार्रवाई की। चौकी...
गिरफ्तारी वारंट लेकर मऊ पहुंची बलिया पुलिस पर हमला, दो दरोगा और कई पुलिसकर्मी घायल
List Of Selected ARP : बलिया को मिले 43 एआरपी, 23 दिसम्बर को होगा ब्लाक आवंटन
2 New Train : नए साल में बलिया और गाजीपुर को मिला रेलवे का नया गिफ्ट
बलिया में फर्जी चैरिटेबल ट्रस्ट का खुलासा, चार गिरफ्तार
कैसा रहेगा अपना Monday, पढ़ें 22 दिसम्बर का राशिफल
TTE की पत्नी ने दी जान, 10 महीने पहले हुई थी शादी; सामने आ रही ये वजह