यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

2027 को लेकर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा दावा, बोले... 2027 को लेकर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह का बड़ा दावा, बोले...
बलिया : उत्तर प्रदेश में बसपा के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने 2027 को लेकर बड़ा दावा किया है। बलिया...
31 December Ka Rashifal : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
Ballia News : बेटी के छठीआर पर हुईं दुआओं की बारिश
बलिया में जेल की जमीन खरीदने को शासन ने जारी किया 40.40 करोड़, परिवहन मंत्री बोले - जल्द शुरू होगी प्रक्रिया 
Instagram पर दो दिल हुआ एक : प्रेमिका से मिलने बलिया पहुंचा ब्यायफ्रेंड, बड़ी दिलचस्प है इनकी प्रेम कहानी
एक जनवरी से वाया बलिया-गाजीपुर चलेगी छपरा-झूसी-छपरा माघ मेला स्पेशल ट्रेन
जाते-जाते बलिया के कुछ युवाओं को नौकरी देगा 2025, साक्षात्कार से होगा चयन