यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

Road Accident in Ballia : स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी रेफर Road Accident in Ballia : स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, साथी रेफर
बलिया : खेजुरी थाना क्षेत्र के पटपर गांव स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार की रात हुए सड़क हादसे में...
बलिया पुलिस को मिली सफलता : किडनैपर गिरफ्तार, नाबालिग लड़की बरामद
फेफना खेल महोत्सव : वॉलीबाल और कबड्डी में नरही का दबदबा
Ballia News : बात-बात में बिगड़ी बात, पति-पत्नी ने उठाया खौफनाक कदम
Ballia DM ने इन बूथों का किया निरीक्षण, बीएलओ को लगाई फटकार
ऑनलाइन मीटिंग में कृषि वैज्ञानिक की मौत : रिव्यू मीटिंग में कुर्सी से नीचे गिरे, फिर उठे नहीं
सफलता का सूत्र : जड़ता त्यागें, जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ें