यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

कैसा होगा 2025 का ददरी मेला... यहां देखें ले-आउट और 10 महत्वपूर्ण विन्दु कैसा होगा 2025 का ददरी मेला... यहां देखें ले-आउट और 10 महत्वपूर्ण विन्दु
बलिया : जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह द्वारा ददरी मेला क्षेत्र का ले-आउट नक्शा स्वीकृत कर धरातल पर उतारने का निर्देश...
ददरी मेला में झूला और प्रदर्शनी की संयुक्त नीलामी की तिथि तय, 90 लाख रुपये से अधिक जा सकती हैं बोली
Half Encounter in Ballia : बलिया में पुलिस से मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
30 October Ka Rashifal : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में दो पक्षों में मारपीट, महिला की मौत
बलिया तक पहुंचा चक्रवात 'मोंथा' का प्रभाव, पर्यावरणविद् डाॅ. गणेश पाठक से जानिएं कब तक रहेगा असर 
कार्तिक पूर्णिमा स्नान : व्यवस्था पर बलिया प्रशासन का विशेष फोकस, तीन जोन में बंटा क्षेत्र