यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

चंद्र ग्रहण पर विशेष : ज्योतिषाचार्य डॉ अखिलेश उपाध्याय से जानिएं खास बातें चंद्र ग्रहण पर विशेष : ज्योतिषाचार्य डॉ अखिलेश उपाध्याय से जानिएं खास बातें
चंद्र ग्रहण पर विशेषइस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण (3 मार्च 2026) को लगने वाला खग्रास चन्द्रग्रहण भारत में  ग्रस्तोदित...
3 March ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
पत्नी की हत्या कर रातभर शव के पास बैठ रहा पति, बलिया पुलिस ने दबोचा
मानदेय वृद्धि पर शिक्षामित्रों ने जताया आभार, भाजपा विधायक केतकी सिंह को किया सम्मानित 
Ballia में ऐसी वारदात : पति की अनुपस्थिति में विवाहिता से मारपीट, सात पर केस
Ballia News : चंदुकी गांव की छात्राओं ने NMMS परीक्षा में लहराया सफलता का परचम, सरकार देगी 48-48 हजार
राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में 251 बच्चों का चयन, बलिया बीएसए ने बढ़ाया उत्साह