यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बलिया में, रहेगा रूट डायवर्जन डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज बलिया में, रहेगा रूट डायवर्जन
बलिया : उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक 08 दिसम्बर 2025 यानि आज बलिया आ रहे है। उप मुख्यमंत्री के जनपद में...
कैसा रहेगा अपना Monday, पढ़ें 8 दिसम्बर का राशिफल
National Wrestling Competition in Ballia : बलिया स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय मानकों पर कुश्ती, जानिएं डिटेल्स
Ballia News : एमटीसीएस में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता, 557 बच्चों ने लिया भाग
Transfer List of Ballia Police : बलिया SP ने 21 पुलिसकर्मियों को दी नई तैनाती
Ballia में ट्रेन की चपेट में आने से अधेड़ की मौत
Ballia News : 'नकली ' सर्टिफिकेट का खुला राज, स्टाफ नर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई