यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी

यूपी में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे कर्मचारी


लखनऊ। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है। अब छह महीने तक कोई भी अधिकारी-कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेगा। इससे पहले भी कोरोना संकट को देखते हुए राज्य सरकार ने 6 महीने तक के लिए हड़ताल पर रोक लगाई थी।

सरकार ने अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण, 1996 की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। अब प्रदेश में सरकारी विभाग, सरकार के नियंत्रण वाले निगम तथा प्राधिकरणों आदि में हड़ताल करने पर रोक रहेगी।इसकी अधिसूचना कार्मिक विभाग ने जारी कर दी है। आदेश के बाद कर्मचारी 25 मई तक हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। आवश्यक सेवा रख-रखाव अधिनियम (एस्मा) लागू होने पर हड़ताल को अवैध माना जाता है। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें 13 जनवरी का राशिफल क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें 13 जनवरी का राशिफल
मेषजीवन की स्थिति काफी बेहतर होगी। दोपहर के बाद से थोड़ा सा स्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं। ध्यान देने की...
बलिया में 1.42 लाख मतदाताओं से मांगा गया सबूत, जानिएं वजह
Ballia News : एक साल पहले हुई थी शादी, फंदे पर लटकी मिली विवाहिता की लाश; महिला गिरफ्तार
अपना दीपक स्वयं बनें : Ballia में युवा दिवस पर पुरातन छात्र उत्प्रेरक सम्मान समारोह और व्याख्यान
शिवलिंग चोरी का खुलासा न होने से बढ़ा आक्रोश, बंद रहा बलिया का यह बाजार
मकर संक्रांति पर स्कूल और ऑफिस में रहेगी छुट्टी, सार्वजनिक अवकाश घोषित; देखें आदेश
दुःखद खबर : जिन्दगी की जंग हार गई बलिया बेसिक में तैनात शिक्षिका सिम्पल चौरसिया