शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए अच्छी खबर
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कानपुर। करीब एक लाख शिक्षामित्र और अनुदेशकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ईएसआई) का लाभ मिल सकेगा। निगम के उपनिदेशक डीपी सिन्हा ने स्कूली शिक्षा एवं राज्य परियोजना महानिदेशक को पत्र भेजकर तत्काल श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से इनका पंजीकरण कराने के आदेश किए हैं।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अपर आयुक्त के यहां अपील कर कहा था कि वे पिछले दो दशकों से किसी न किसी रूप में शिक्षा सेवा में कार्यरत हैं। कोर्ट से समायोजन रद हो जाने के बाद मामूली मानदेय पर कार्य करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षामित्र और अनुदेशक बीमारी में इलाज के अभाव में चल बसे। यह हवाला देते हुए आग्रह किया गया था कि प्रदेश के सभी शिक्षामित्रों व अनुदेशकों को जो शिक्षा परियोजना परिषद (यूपी बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड ) के अन्तर्गत संविदा पर 11 माह प्रतिमाह 10 हजार के मानदेय पर कार्यरत हैं, को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत लाभ दिया जाए।
पंजीकरण न कराया तो विधिक कार्रवाई
अपर आयुक्त सह क्षेत्रीय निदेशक की ओर से उप निदेशक ने स्कूली शिक्षा के महानिदेशक को 11 अप्रैल को एक आदेश जारी कर बताया कि शिक्षामित्र व अनुदेशकों को कोई हितलाभ प्राप्त नहीं है। एक्ट की धारा 40 के अनुसार इसके अनुपालन की जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की होती है। प्रदेश के 41 जिलों व एक जिले की केवल नगर पालिका सीमा के अन्तगर्त आने वाले सभी शिक्षामित्र व अनुदेशक आदि को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 2-ए उपबंधों के अनुसार संस्था और इनका पंजीकरण कराया जाए। ऐसा न करने पर अधिनियम की धारा 85 (ए) व (ई) के तहत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
यह मिलेंगे लाभ
इसमें चिकित्सा, बीमारी, मातृत्व, अपंगता व अन्य हितलाभ दिए जाते हैं।
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