बलिया : प्रधान अजीत यादव को हाईकोर्ट से मिली राहत, डीएम ने किया बहाल
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दुबहर, बलिया। दुबहर ब्लाक की ग्राम पंचायत छपरा के प्रधान अजीत यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिली है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अजीत यादव को प्रधान पद पर बहाल करते हुए त्रिस्तरीय समिति को भंग करने का आदेश दिया है।
ज्ञात हो कि छपरा के प्रधान अजीत यादव को वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर 28 अगस्त को जिलाधिकारी ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था। इसके खिलाफ प्रधान अजीत यादव ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था। न्यायालय ने 21 अक्टूबर को अजीत यादव के पक्ष में स्थगन आदेश देते हुए अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने अजीत यादव को छपरा ग्राम पंचायत का स्म्पूर्ण कार्यभार पूर्व की सौंप दिया। इससे गांव में खुशी की लहर है।
पिंकू सिंह
ज्ञात हो कि छपरा के प्रधान अजीत यादव को वित्तीय अनियमितता की शिकायत पर 28 अगस्त को जिलाधिकारी ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही त्रिस्तरीय समिति का गठन किया था। इसके खिलाफ प्रधान अजीत यादव ने उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया था। न्यायालय ने 21 अक्टूबर को अजीत यादव के पक्ष में स्थगन आदेश देते हुए अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया। इस क्रम में जिलाधिकारी ने अजीत यादव को छपरा ग्राम पंचायत का स्म्पूर्ण कार्यभार पूर्व की सौंप दिया। इससे गांव में खुशी की लहर है।
पिंकू सिंह
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