बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा
On



बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सुनायी है। इसके साथ ही इसे 42 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है।
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवि व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश (कोर्ट संख्या 8 बलिया) गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र सत्येन्द्र बहादुर चौहान (निवासी सलेमपुर थाना नगरा बलिया) को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने 42,000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल अचल सम्पत्ति से यह अर्थदण्ड की धनराशि वसूल किया जायेगा।
Tags: Ballia News

Related Posts
Post Comments

Latest News
14 Mar 2026 23:24:55
बलिया : ऑपरेशन के दौरान लापरवाही से प्रसूता रिंकू यादव व उसके दो जुड़वा बच्चों की मौत मामले में पुलिस...


Comments