बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सुनायी है। इसके साथ ही इसे 42 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। 
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवि  व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश (कोर्ट संख्या 8 बलिया) गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र सत्येन्द्र बहादुर चौहान (निवासी सलेमपुर थाना नगरा बलिया) को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने 42,000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल अचल सम्पत्ति से यह अर्थदण्ड की धनराशि वसूल किया जायेगा। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है... गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पर दूसरी छात्रा को बेल्ट से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, VIDEO वायरल मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है... गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पर दूसरी छात्रा को बेल्ट से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, VIDEO वायरल
Viral Video News : दो लड़कियों के बीच सड़क पर जंग छिड़ गई। जमकर जूतमपैजार हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया...
इन विन्दुओं पर बलिया पुलिस का फोकस, क्राइम मीटिंग में एसपी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश
कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें 27 December का राशिफल
Ballia News : 27 दिसम्बर की छुट्टी को लेकर सस्पेंस में न रहे शिक्षक
एनएससीटी ने 50-50 रुपए से की छह लाख की मदद, सह संस्थापक ने बताया संस्था का लक्ष्य
बलिया में युवक को गोलियों से भूनने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो घायल
Murder In Ballia : बलिया में बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना, मचा हड़कम्प