बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सुनायी है। इसके साथ ही इसे 42 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। 
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवि  व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश (कोर्ट संख्या 8 बलिया) गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र सत्येन्द्र बहादुर चौहान (निवासी सलेमपुर थाना नगरा बलिया) को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने 42,000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल अचल सम्पत्ति से यह अर्थदण्ड की धनराशि वसूल किया जायेगा। 

Post Comments

Comments

Latest News

इन मांगों के समर्थन में छात्रों ने जेएनसीयू परिसर में बुलंद किया आवाज इन मांगों के समर्थन में छात्रों ने जेएनसीयू परिसर में बुलंद किया आवाज
बलिया : जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रसंघ व छात्र नेताओं ने कासन मनी, मूल्यवर्धित...
ओह ! सरयू की लहरों ने क्या कर दिया बलिया के इस दियरांचल का हाल
रोहित पांडेय हत्याकांड : बलिया पुलिस को मिली सफलता, 25 हजारी दो अभियुक्त गिरफ्तार
26 जुलाई 2024 : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें दैनिक राशिफल
जानिएं कौन हैं IPS विक्रांत वीर, जिन्हें बनाया गया है बलिया का पुलिस कप्तान
वसूली मामले में CM योगी का बड़ा एक्शन : हटाए गये SP और ASP,  सीओ-थानेदार समेत 10 सस्पेंड, विक्रांत वीर बनें बलिया कप्तान
TSCT के सम्मेलन में शामिल होने को बलिया टीम रवाना