बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया : दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में मुकेश को आजीवन कारावा

बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियुक्त को दोहरे आजीवन कारावास की सुनायी है। इसके साथ ही इसे 42 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। 
महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक राकेश पाण्डेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा पर पंजीकृत धारा 376, 506 भादवि  व धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायधीश (कोर्ट संख्या 8 बलिया) गोविन्द मोहन) द्वारा अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र सत्येन्द्र बहादुर चौहान (निवासी सलेमपुर थाना नगरा बलिया) को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। न्यायालय ने 42,000/-रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल अचल सम्पत्ति से यह अर्थदण्ड की धनराशि वसूल किया जायेगा। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

6 July Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Sunday, पढ़ें आज का राशिफल 6 July Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Sunday, पढ़ें आज का राशिफल
मेषआनंदित रहेगा जीवन। जीवनसाथी का साथ रहेगा। भरपूर हर तरीके से सहयोग रहेगा। नौकरी-चाकरी की स्थिति प्रफुल्लित करेगी। प्रेम की...
Ballia News : फंदे पर लटकी मिली थी किशोरी... मामले में आया नया मोड़
बलिया में किशोरी को धोखा देने वाला युवक गिरफ्तार
Ballia में डीएम-एसपी ने सुनीं जनशिकायतें, दो लेखपाल और कानूनगो पर एक्शन
Ballia News : टूट गई मां-बाप की इकलौती लाठी, उजड़ गई परिवार की दुनिया
बलिया में स्कूल मर्जर का विरोध जारी, शिक्षकों ने भाजपा विधायक को सौंपा ज्ञापन
AIOCD ने केन्द्रीय मंत्री के सामने रखी देश के 12.40 लाख केमिस्टों की यह प्रमुख मांगें