बलिया : दुष्कर्म व पास्को एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया : दुष्कर्म व पास्को एक्ट के अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

बलिया। चिन्हित मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण के लिए बलिया पुलिस द्वारा चलाये जा रहे अभियान ने दुष्कर्म व पास्को एक्ट के एक अभियुक्त को एक माह में ही सजा दिला दिया है। यह अभियुक्त रसड़ा थाने में पंजीकृत धारा 376 एबी भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में पाबंद था।

गौरतलब है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है। इसी क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट गोविंद मोहन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के दोषी सुनील कुमार पुत्र जगधारी राम (सरायभारती, रसड़ा) को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा करने पर सुनील को एक वर्ष का और सश्रम कारावास भुगतना होगा।

सुनील कुमार के खिलाफ नौ वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसका सत्र परीक्षण उपरोक्त न्यायालय में चल रहा था। शासन की मंशा थी कि 30 दिन के अंदर मामले का सुनवाई कर निस्तारित किया जाए। अभियोजन के तरफ से राकेश कुमार पांडेय विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष की तरफ से दिनेश कुमार सिंह एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा। न्यायालय ने समस्त साक्ष्यों का परिशीलन अवलोकन करने के बाद सुनील कुमार पर दोष साबित पाया। अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास और एक लाख के अर्थदंड से दंडित किया।

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