बलिया : सोलर फोटोवेलटैईक सिंचाई पम्प के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी

बलिया : सोलर फोटोवेलटैईक सिंचाई पम्प के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी


बलिया। उप कृषि निदेशक इन्द्राज ने बताया कि प्रधानमंत्री उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में जनपद के कृषकों के लिए 02 एचपी (डीसी), 02 एचपी (एसी), 03 एचपी (डीसी), 03 एचपी (एसी) एवं 05 एचपी (एसी) सोलर पम्प स्थापना हेतु लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सोलर पम्प स्थापना के लिए लाभार्थी कृषकों का चयन पहले बैंक डाफ्ट लाओ, पहले सोलर पम्प पाओं के आधार पर किया जायेगा।

सोलर फोटोवेलटैईक सिंचाई पम्प अनुदानित दर पर प्राप्त करने के लिए इच्छुक कृषक को कृषि विभाग की वेबसाइट-www.upagriculture.com पर आनलाईन पंजीकरण होना चाहिए। ऐसे कृषक जो वर्तमान में डीजल पम्प सेट अन्य सिंचाई के साधनों द्वारा सिंचाई कर रहे है, उन्हे सोलर पम्प उपलब्ध कराया जायेगा। वे कृषक जिनके पास विद्युत संचालित पम्प है, उन्हे पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। 02 एचपी (डीसी), 02 एचपी (एसी) 22 फीट की गहराई तक एवं बोरिंग चार इंच ब्यास तथा 03 एचपी (डीसी), 03 एचपी (एसी) एवं 05 एचपी (एसी) सोलर पम्प हेतु जल स्तर की गहराई 200 फीट तक एवं बोरिंग 06 इंच ब्यास का होना चाहिए। कृषक अंश हेतु निर्धारित धनराशि का सम्बन्धित फर्म के नाम से बैंक डाफ्ट बनवाकर उप कृषि निदेशक कार्यालय में जमा करना होगा।

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