2016 में हुई थी हत्या : बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी, अभियुक्त को आजीवन कारावास

2016 में हुई थी हत्या : बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी, अभियुक्त को आजीवन कारावास

बलिया। चिन्हित मुकदमों के त्वरित निस्तारण को पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते फेफना थाने में पंजीकृत धारा 302, 323, 504 भादवि में न्यायालय का फैसला आया है। ASJ-FTC-I की अदालत ने अभियुक्त पवन कुमार यादव उर्फ छांगुर पुत्र स्व. राम प्रवेश यादव (निवासी रामगढ़, फेफना, बलिया) को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 10 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 वर्ष का  अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 323 भादवि में दोषी पाते हुए 01 वर्ष का कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 504 भादवि में दोषी पाते हुए 02 वर्ष का कारावास तथा एक  हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बुधवार को आये फैसले में अभियोजक विजय शंकर पाण्डेय व संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक रहे। 

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

सेवा मुक्त शिक्षामित्र का बलिया में भव्य सम्मान सेवा मुक्त शिक्षामित्र का बलिया में भव्य सम्मान
Ballia News : 60 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले शिक्षामित्र वीरेंद्र चौधरी (प्राथमिक विद्यालय रेपुरा नंबर एक) का सम्मान...
बीआरसी गये सहायक अध्यापक पर मौत बनकर गिरी सूखे पेड़ की टहनी
Ballia News : बीएसए की सख्ती पर एक्शन में बीईओ, 6 अमान्य स्कूलों पर जड़ा ताला
Ballia News : स्कूल में हाजिरी को लेकर प्रधानाध्यापक और शिक्षिकाओं में विवाद, बुलानी पड़ी पुलिस
18 July Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शुक्रवार, ज्योतिषाचार्य पंडित अतुल शास्त्री जी से जानिएं आज का राशिफल
Road Accident in Ballia : बाइकों की सीधी टक्कर में युवक की मौत, तीन रेफर
शिक्षा है अनमोल रतन-पढ़ने का करो जतन : बलिया के इस ग्राम सभा में स्कूल चलो रैली का शानदार आगाज