40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए दिव्यांगता Ballia News

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बलिया। दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दंपति को पुरस्कार मिलेगा। यदि युवक-युवती दोनों दिव्यांग है तो 35 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वही, युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार व युवती के दिव्यांग होने की दशा में रुपये 20 हजार की धनराशि निर्धारित की गयी है। 

जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ने बताया कि शादी के समय युवक की उम्र 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, जबकि युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपति में कोई आयकर दाता न हो। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दंपति पात्र होंगे, जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। इच्छुक दिव्यांग दंपति वर्तमान वर्ष एवं गत वित्तीय वर्ष में संपन्न शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन- http//divyangjan.upsdc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, जाति व आय प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो), सक्षम अधिकारी से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र वेबसाइट पर ऑनलाइन करना अनिवार्य है। साथ ही ऑनलाइन सबमिट आवेदन पत्र की प्रिंट व पत्रों की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विकास भवन के कक्ष संख्या-07 में प्राप्त कराएं।

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