बलिया : नाबालिग लड़की भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

बलिया : नाबालिग लड़की भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई यह सजा


बलिया। नबालिग लड़की  को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। मामला 17 जुलाई 2017 का है। 

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दिया कि उनकी नबालिक पुत्री को अभियुक्त दीपक तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी (निवासी उजियार, थाना नरही) व राजेश गौड़ पुत्र राजेन्दर गौड़ (निवासी वसुदेवा, थाना चितबड़ागांव) बहला-फुसलाकर भगा ले गये है। चितबड़ागांव पुलिस ने धारा 363, 366ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर का. चंदन कुमार, पैरोकार का. राजकुमार, विवेचक उनि श्रीनाथ यादव तथा अभियोजक राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रभावी कार्रवाई  की। बुधवार को नामजद दोनों अभियुक्तों में राजेश गौड़ को न्यायधीश शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्या. पाक्सो एक्ट-8) की अदालत ने सजा सुनायी। इसमें अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड व 366ए भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये का अर्थदण्ड तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त दीपक तिवारी की मृत्यु हो गयी।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

जिन्दगी की जंग हार गया बलिया का एक और शिक्षामित्र, नहीं रहे ज्ञानेश प्रताप सिंह जिन्दगी की जंग हार गया बलिया का एक और शिक्षामित्र, नहीं रहे ज्ञानेश प्रताप सिंह
बलिया : शिक्षा क्षेत्र नवानगर के कन्या प्राथमिक विद्यालय डूहा पर तैनात शिक्षामित्र ज्ञानेश प्रताप सिंह का असामयिक निधन हो...
बलिया पुलिस का Quick Auction : सलाखों के पीछे पहुंची जेठानी पर खौलता पानी फेंकने वाली देवरानी
तीन माह चली पूर्व मंत्री उपेन्द्र तिवारी की पदयात्रा के आखिरी दिन उमड़ा जनसैलाब, भगवामय हुआ चितबड़ागांव
Ballia News : हिंदू जागरण मंच के विधि प्रकोष्ठ का गठन, केशव नारायण पाण्डेय को मिली कमान
ऐतिहासिक होगी 7वीं चन्द्रशेखर हॉफ मैराथन, समिति की बैठक में इन विन्दुओं पर हुई चर्चा 
बलिया एसपी ने देखा दो थाने का सच, औचक निरीक्षण के दौरान दिए आवश्यक दिशा निर्देश
बलिया में आग की लपटों का तांडव, HDFC का एटीएम जलकर खाक