बलिया : नाबालिग लड़की भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

बलिया : नाबालिग लड़की भगाने वाले को कोर्ट ने सुनाई यह सजा


बलिया। नबालिग लड़की  को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनायी गयी। मामला 17 जुलाई 2017 का है। 

चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तहरीर दिया कि उनकी नबालिक पुत्री को अभियुक्त दीपक तिवारी पुत्र पप्पू तिवारी (निवासी उजियार, थाना नरही) व राजेश गौड़ पुत्र राजेन्दर गौड़ (निवासी वसुदेवा, थाना चितबड़ागांव) बहला-फुसलाकर भगा ले गये है। चितबड़ागांव पुलिस ने धारा 363, 366ए भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया। प्रकरण में कोर्ट मोहर्रिर का. चंदन कुमार, पैरोकार का. राजकुमार, विवेचक उनि श्रीनाथ यादव तथा अभियोजक राजेश कुमार पाण्डेय द्वारा प्रभावी कार्रवाई  की। बुधवार को नामजद दोनों अभियुक्तों में राजेश गौड़ को न्यायधीश शिव कुमार द्वितीय (अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्या. पाक्सो एक्ट-8) की अदालत ने सजा सुनायी। इसमें अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रुपये का अर्थदण्ड व 366ए भादवि में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/-रुपये का अर्थदण्ड तथा 7/8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दौरान विचारण अभियुक्त दीपक तिवारी की मृत्यु हो गयी।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में बहू को मौत के लिए उकसाने में ससुर गिरफ्तार बलिया में बहू को मौत के लिए उकसाने में ससुर गिरफ्तार
बलिया : बांसडीह कोतवाली पुलिस टीम ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने तथा शव को छिपाने से सम्बन्धित मामले...
बलिया में अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार
बलिया में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव, पुलिस को छोड़ने पड़े आंसू गैस के गोले
बलिया में विवाहिता की मौत, शव को ठिकाने लगाकर फरार हुए ससुराली
बलिया में भीषण Road Accident : एक की मौत, दो रेफर
बलिया एसपी ने 10 दरोगा को किया इधर से उधर, बदले दो पुलिस चौकी इंचार्ज
3 February ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल