बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया। जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाने की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण कोचिंग को विनियमित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की जा रही कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 लागू किया गया है। 

जनपद में संचालित कोचिंग केंद्रों को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि आप कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकरण कराएं, अन्यथा की स्थिति में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं के ऊपर विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए कोचिंग संस्था स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में अस्पताल के सामने टी-शर्ट के सहारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव बलिया में अस्पताल के सामने टी-शर्ट के सहारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव
बलिया : भीमपुरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपट्टी में मंगलवार को एक  युवक का शव पेड़ से लटका मिला। मृतक का...
बलिया में फिर बदली स्कूल टाइमिंग, जानिएं विद्यालय खुलने का नया समय
प्राथमिक विद्यालय हल्दी नं. 2 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस
मंत्रोच्चार के बीच महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस
मन:स्थली एजुकेशन सेन्टर में धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस : बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मोहा मन
27 January Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना मंगलवार, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में स्व. शिवकुमार सिंह स्मृति राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता : पटना को हरा चन्दौली सेमीफाईनल में