बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया। जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाने की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण कोचिंग को विनियमित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की जा रही कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 लागू किया गया है। 

जनपद में संचालित कोचिंग केंद्रों को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि आप कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकरण कराएं, अन्यथा की स्थिति में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं के ऊपर विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए कोचिंग संस्था स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में सामने आया धोधाधड़ी का नया ट्रेंड, मुकदमा दर्ज बलिया में सामने आया धोधाधड़ी का नया ट्रेंड, मुकदमा दर्ज
बलिया : रसड़ा कोतवाली पुलिस ने भेलाई निवासी धर्मेंद्र यादव की शिकायत पर एक महिला समेत कई लोगों के खिलाफ...
30 January Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
बीएलओ पर दबाव और प्रशासनिक अनदेखी के खिलाफ सपा का प्रदर्शन
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगा पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारी का दर्जा
पठन संस्कृति को बढ़ावा देगी सनबीम स्कूल बलिया की कम्युनिटी लाइब्रेरी, जानिएं इसकी खासियत
बलिया में बेटा-बेटी संग महिला लापता, पति ने दर्ज कराई रपट
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई UGC के नये नियमों पर रोक, जानिएं सर्वोच्च न्यायालय ने क्या-क्या कहा