बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया। जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाने की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण कोचिंग को विनियमित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की जा रही कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 लागू किया गया है। 

जनपद में संचालित कोचिंग केंद्रों को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि आप कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकरण कराएं, अन्यथा की स्थिति में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं के ऊपर विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए कोचिंग संस्था स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निकली भर्ती, 20 फरवरी हैं आवेदन की अंतिम तिथि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में निकली भर्ती, 20 फरवरी हैं आवेदन की अंतिम तिथि
बलिया : जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी बलिया के अनुमोदन के क्रम में...
1 February का राशिफल : कैसा रहेगा अपना Sunday, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह : एक साथ बजीं 227 जोड़ों की शहनाई
राधाकृष्ण अकादमी में farewell : भव्य समारोह में जूनियर्स ने 12वीं के छात्रों को दी भावनात्मक विदाई
बलिया पुलिस को मिली सफलता, 30 पेटी ऑफिसर च्वाइस के साथ एक गिरफ्तार
मां चली गई, गांव ने मोड़ा मुंह… बेटियों ने दिया कंधा
16 फरवरी तक निरस्त रहेगी कई ट्रेनें