बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया में अवैध रूप से संचालित कोचिंग सेंटरों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन

बलिया। जनपद में कोचिंग एक व्यवसाय के रूप में चलाए जाने की शिकायतें शासन/विभाग को प्राप्त होने के कारण कोचिंग को विनियमित करने एवं शैक्षिक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा की जा रही कोचिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश कोचिंग विनियमन अधिनियम 2002 लागू किया गया है। 

जनपद में संचालित कोचिंग केंद्रों को निर्देशित करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि आप कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 के अंतर्गत पंजीकरण कराएं, अन्यथा की स्थिति में अवैध रूप से संचालित कोचिंग संस्थाओं के ऊपर विधिक कार्यवाही कर दी जाएगी, जिसके लिए कोचिंग संस्था स्वामी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

नहीं रहे बैजू यादव, शोक की लहर नहीं रहे बैजू यादव, शोक की लहर
मझौवां, बलिया : मझौवां गांव निवासी बैजनाथ यादव बैजू (75) नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार को अंतिम सांस ली। उनके निधन...
बलिया में मिला युवक का शव, शिनाख्त के लिए पुलिस ने आमजन से मांगा सहयोग
प्रेमी से शादी की जिद में 250 फीट ऊंचे टॉवर पर चढ़ी प्रेमिका
दुल्हन की सफल सर्जरी : स्टेज पर दूल्हे को जयमाला पहनाते समय सिरफिरे ने मारी थी गोली
27 February Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शुक्रवार, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया BSA कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक TET के खिलाफ गरजें शिक्षक, सड़कों पर गूंजा यह नारा
बलिया में युवक की हत्या, तीन मनबढ़ बदमाश गिरफ्तार