इस विधेयक को लेकर उप सभापति से मिले बलिया के न्यायिक सदस्य
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बलिया। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने उप सभापति (राज्य सभा) दिल्ली को ट्रेफिकिंग ऑफ पर्सन्स (रोकथाम, सरक्षण, और पुनर्वास) विधेयक 2018, जो लोकसभा में पारित होने के बाद राज्य सभा में अद्दतन लम्बित है, को पारित कराने की मांग की। ज्ञापन के जरिये न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि भारत में विभिन्न कारणों से महिलाओं व बच्चों की तस्करी, यौन शोषण, अवैध मानव व्यापार, घरेलू श्रम, शादी के नाम पर धोखा, बंधुआ मजदूरी, देह व्यापार, नशीली पदार्थ की तस्करी, आतकंवादी गतिविधियों, शारीरिक अंग का व्यापार होता है। इसके तहत किशोर, युवा लड़किया या गरीब घर के बच्चे आसानी से मानव तस्करी के शिकार हो जाते है। ऐसी स्थिति में जनहित व बाल हित के दृष्टिगत विधेयक 2018 राज्य सभा में पारित कराया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।
Tags: Ballia News

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