बलिया में नाइट कर्फ्यू को लेकर पुलिस अलर्ट, एएसपी ने जनपदवासियों से भी की यह अपील
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बलिया। ओमिक्रोन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बलिया पुलिस शासनादेश का पालन जिले में कराने की तैयारी में जुट गई है। नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने का निर्देश जारी हो चुका है। अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी ने न सिर्फ सभी थानों को शासन की गाइडलाइन का पालन कराने का निर्देश दिया है, जनपदवासियों से भी सहयोग की अपील किया है।
अपर पुलिस अधीक्षक विजय त्रिपाठी ने पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया है कि गाइडलाइन के तहत बाजारों में भीड़ भाड़ नहीं होने देना है। हर व्यक्ति के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। बाजार में व्यापारियों को इस बात के लिए जागरूक करने को कहा गया है कि वे बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को सामान ना बेचें। आम लोगों के लिए भी बिना मास्क सड़क पर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। सभी के लिए मास्क और जेब में आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों (जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या अन्य साधन से आने वाले) की पूरी जानकारी हर हाल में जुटानी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कोई संक्रमित व्यक्ति तो नहीं है। उन्हें समय से आइसोलेट किया जा सके या उनकी जांच कराई जा सके।
पूरे प्रदेश की तरह जिले में भी रात्रि 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू
लागू रहेगा। शादी विवाह या सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत अधिक से अधिक 200 लोगों की भागीदारी की ही अनुमति दी जाएगी। आयोजनों की सूचना जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन को देनी होगी।
रोहित सिंह मिथिलेश
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