बलिया : कोर्ट का फैसला, 2 वर्ष का कारावास और पांच हजार जुर्माना

बलिया : कोर्ट का फैसला, 2 वर्ष का कारावास और पांच हजार जुर्माना


बलिया। 29 मई 2002 को चितबड़ागांव थाने में धारा 2/3 (1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमा की सुनवाई करते हुए गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या-5 बलिया) अरुण कुमार ने फैसला सुनाई। अदालत ने चितबड़ागांव थाना क्षेत्र के पलिगरा गांव निवासी आरोपी उमाशंकर पुत्र राम दहिन को 2 वर्ष का कारावास व ₹5 हजार के जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान करना होगा।

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