बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दोकटी थाने पर पंजीकृत धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-05 बलिया ने अभियुक्त सुजीत पाठक उर्फ डब्बू पाठक पुत्र कमलेश्वर पाठक उर्फ नारद पाठक (निवासी मुरार पट्टी, थाना दोकटी) को 05 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेगी ये ट्रेनें,बलिया से गुजरने वाली भी कुछ गाड़ियां शामिल अलग-अलग तिथियों में निरस्त रहेगी ये ट्रेनें,बलिया से गुजरने वाली भी कुछ गाड़ियां शामिल
वाराणसी : रेलवे प्रशासन द्वारा अपरिहार्य कारणों से माघ मेला के अवसर पर चलने वाली इन मेला विशेष गाड़ियों को...
पति से प्यारा पैसा : 2 करोड़ के लिए महिला टीचर खुशी-खुशी बनीं विधवा, प्रेमी और सुपारी किलर संग गिरफ्तार 
TET को लेकर बड़ी खबर : शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से मांगी रिपोर्ट, पढ़ें क्या कुछ लिखा हैं पत्र में... 
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिला एबीआरएसएम का प्रतिनिधिमंडल, TET पर हुई ये बात
9 January Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
Ballia में दो भाईयों का परिवार आमने-सामने, खूब चले लाठी डंडे
बलिया डीएम ने जांची Greenfield Expressway और एनएच-27बी की प्रगति, ठेकेदार पर FIR का निर्देश