बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दोकटी थाने पर पंजीकृत धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-05 बलिया ने अभियुक्त सुजीत पाठक उर्फ डब्बू पाठक पुत्र कमलेश्वर पाठक उर्फ नारद पाठक (निवासी मुरार पट्टी, थाना दोकटी) को 05 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में अंत्योदय कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर : 35 किलो अनाज के साथ मिलेगी चीनी भी, करें उठान बलिया में अंत्योदय कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर : 35 किलो अनाज के साथ मिलेगी चीनी भी, करें उठान
बलिया : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत जनपद के अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को मार्च 2026 के सापेक्ष...
14 और 15 मार्च को होने वाली UP POLICE एसआई परीक्षा की सफलता को बलिया प्रशासन अलर्ट
प्रेम, सौहार्द्र और एकता से सराबोर रहा बरनवाल सेवा समिति का होली मिलन समारोह
बलिया में पेट्रोल-डीजल और गैस किल्लत नहीं : डीएम ने जारी किए कंट्रोल रूम नंबर, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई
विकास भवन का औचक निरीक्षण : अव्यवस्था पर भड़के बलिया डीएम, बोले...
सात साल बाद शादी का वादा तोड़ने वाला 'प्रेमी' पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार
देवर-भाभी और मासूम बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कम्प, हत्या या आत्महत्या में उलझा मामला, जांच में जुटी पुलिस