बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दोकटी थाने पर पंजीकृत धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-05 बलिया ने अभियुक्त सुजीत पाठक उर्फ डब्बू पाठक पुत्र कमलेश्वर पाठक उर्फ नारद पाठक (निवासी मुरार पट्टी, थाना दोकटी) को 05 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

2 March ka Rashifal : जानिएं कैसा रहेगा अपना सोमवार 2 March ka Rashifal : जानिएं कैसा रहेगा अपना सोमवार
मेषभावुकता में आकर कोई निर्णय मत लीजिएगा। विद्यार्थी असमंजस में रहेंगे। प्रेम में तू-तू मैं-मैं का संकेत। बच्चों के सेहत...
बलिया में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी को पीटा, हालत गंभीर ; तीन गिरफ्तार
प्यार+फोटो+धोखा=हत्या... बलिया पुलिस ने सुलझाई युवक की मर्डर मिस्ट्री, पति-पत्नी समेत तीन गिरफ्तार
इंस्पायर मानक अवार्ड 2026 में चयन के साथ ही विज्ञान के क्षेत्र में जुड़ा सनबीम बलिया का एक और स्वर्णिम अध्याय
BALLIA BREAKING : वेतन और पेंशन को लेकर बना सस्पेंस खत्म, बलिया के CTO ने दी महत्वपूर्ण जानकारी
जेपी के गांव में हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में पहुंचे हरिवंश, बोले अपने पैसे से समाज सेवा करने वाले लोग महान
Aaj ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना रविवार, पढ़ें 1 मार्च का राशिफल