बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा




बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दोकटी थाने पर पंजीकृत धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-05 बलिया ने अभियुक्त सुजीत पाठक उर्फ डब्बू पाठक पुत्र कमलेश्वर पाठक उर्फ नारद पाठक (निवासी मुरार पट्टी, थाना दोकटी) को 05 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है।

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