बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया : गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास की सजा

बलिया। जनपद में चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण को चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते दोकटी थाने पर पंजीकृत धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-05 बलिया ने अभियुक्त सुजीत पाठक उर्फ डब्बू पाठक पुत्र कमलेश्वर पाठक उर्फ नारद पाठक (निवासी मुरार पट्टी, थाना दोकटी) को 05 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया है। 

धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में 05 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी व 5000/-रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में जनपदीय बाल क्रीड़ा का शानदार आगाज, जानिएं किन-किन ब्लाकों का रहा दबदबा बलिया में जनपदीय बाल क्रीड़ा का शानदार आगाज, जानिएं किन-किन ब्लाकों का रहा दबदबा
बलिया : बेसिक शिक्षा परिषद की जनपदीय बेसिक बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का भव्य उद्घाटन वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया...
बलिया में युवक पर जानलेवा हमला, पकड़े गये तीन बाल अपचारी समेत 11 मनबढ़
दवा मंडी बलिया की हर समस्याएं होगी दूर, BCDA का प्रयास जारी : आनंद सिंह
प्रेम कहानी का खौफनाक अंत : आधी रात को कमरे में पकड़े गए प्रेमी युगल, फावड़े से काटकर नदी किनारे दफना दी लाशें
कामाख्या-रोहतक अमृत भारत ट्रेन की समय सारिणी जारी, जानिएं बलिया और गाजीपुर पहुंचने का समय
शिक्षा विभाग को जल्द मिलेंगे 865 कनिष्ठ सहायक
22 जनवरी का राशिफल : जानिएं आज क्या कहते हैं आपके सितारे