बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया की बेटी अलक्ष्या सिंह बनीं मिस उत्तर प्रदेश, चहुंओर खुशी की लहर बलिया की बेटी अलक्ष्या सिंह बनीं मिस उत्तर प्रदेश, चहुंओर खुशी की लहर
बलिया : मिस उत्तर प्रदेश 2025 का ताज हासिल कर शहर के कासिम बाजार (फ्रेन्ड्स कम्प्यूटर के पास) की रहने...
बलिया में रिटायर्ड फौजी के पूरे परिवार को बेहोश कर नकदी और जेवर लेकर 'मौसी' फरार
पिया मोर मत जा हो पूरूबवा...
Half Encounter in Ballia : बलिया पुलिस से मुठभेड़ मे बदमाश के पैर में लगी गोली
सौरव गांगुली ने दर्ज कराया ₹50 करोड़ का मानहानि केस, जानिएं पूरा मामला
Aaj ka Rashifal : सिंह, मकर समेत 4 राशियों के लिए अच्छे योग, पढ़ें 19 December का राशिफल
बलिया में छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा : CDO का स्पष्ट निर्देश, संस्थान तत्काल सुधारे पेंडेंसी, वरना...