बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में पदयात्रा संग 'फेफना खेल महोत्सव' का भव्य आगाज बलिया में पदयात्रा संग 'फेफना खेल महोत्सव' का भव्य आगाज
-लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर हुई 10 किमी की पदयात्रा -पूर्व सांसद नीलम सोनकर संग चले पूर्व मंत्री उपेंद्र...
Ballia Education : CBSE से सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिलते ही बैरिया क्षेत्र का पहला विद्यालय बना मां मालती देवी मेमोरियल स्कूल चकिया
पति और बेटे को छोड़ जिम ट्रेनर के साथ मिली विवाहिता, परिजनों का हंगामा
7 फेरे लिए, डीजे पर दूल्हे संग नाची, लेकिन विदाई से पहले गायब हो गई दुल्हन
स्टेशन मास्टर पति की दूसरी शादी की सूचना मिलते ही बलिया पहुंची पत्नी
ASI पति को पराई महिला संग देख भड़की पत्नी, पुलिस चौकी में ही कर दी जमकर कुटाई, VIDEO वायरल
BALLIA BREAKING : आज सात घंटे बंद रहेगी बलिया के इस इलाके की बिजली