बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

ISVS उपाध्यक्ष पद पर डॉ. ज्ञानदेव सिंह का चयन, बलिया में चहुंओर खुशी ISVS उपाध्यक्ष पद पर डॉ. ज्ञानदेव सिंह का चयन, बलिया में चहुंओर खुशी
बलिया : इंडियन सोसाइटी ऑफ़ वेटरनरी सर्जरी के जबलपुर में आयोजित 48वें राष्ट्रीय सम्मेलन में डॉ. ज्ञान देव सिंह (एसोसियेट...
बलिया का टॉपर स्कूल बना कंपोजिट वैना, हर कोई दे रहा बधाई
बलिया बेसिक शिक्षा विभाग में निकली 257 पदों पर भर्ती, विज्ञापन जारी ; देखें डिटेल्स
चंद्र ग्रहण पर विशेष : ज्योतिषाचार्य डॉ अखिलेश उपाध्याय से जानिएं खास बातें
3 March ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
पत्नी की हत्या कर रातभर शव के पास बैठ रहा पति, बलिया पुलिस ने दबोचा
मानदेय वृद्धि पर शिक्षामित्रों ने जताया आभार, भाजपा विधायक केतकी सिंह को किया सम्मानित