बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया के लाल रवि शेखर सिंह को  UPSC में 176वीं रैंक, तीसरे प्रयास में मिली सफलता बलिया के लाल रवि शेखर सिंह को  UPSC में 176वीं रैंक, तीसरे प्रयास में मिली सफलता
बलिया : गड़हांचल के दौलतपुर गांव निवासी दिलीप सिंह के छोटे पुत्र रवि शेखर सिंह ने यूपीएससी में 176वीं रैंक...
नेशनल चैंपियन बनकर लौटे बलिया के इन खिलाड़ियों को पूर्व मंत्री ने किया सम्मानित
बलिया में 'दिशा' की बैठक : विकास योजनाओं पर मंथन, 58 बिंदुओं पर समीक्षा
UPSC 2025 में बलिया की बेटी शिक्षा पाठक ने भरी सफल उड़ान, चहुंओर खुशी की लहर
UPSC 2025 Result : 16वीं रैंक प्राप्त कर मोनिका ने बढ़ाया बलिया का मान
Ballia News : खाई में गिरा अनियंत्रित ऑटो, मां की मौत, दो बेटियां घायल
BCDA का ऐलान- जनस्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं, PACS को औषधि लाइसेंस देने के प्रस्ताव पर AIOCD का कड़ा विरोध