बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगा देवाश्रम बलिया में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगा देवाश्रम
Ballia News : देव सेवा समिति मिल रोड परदहां मऊ द्वारा संचालित देवाश्रम के बलिया जनपद के गढ़मलपुर ग्राम इकाई...
बलिया में तीन खंड शिक्षा अधिकारी समेत 13 पर मुकदमा दर्ज, ये हैं पूरा मामला
89 एकड़ में फैला बलिया का ददरी मेला : DM ने साझा की कई अहम जानकारी, मेला का Date भी बढ़ा
वंदे मातरम का 150 वर्ष : बलिया में छात्रों की रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी
बलिया में SIR को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, मिले टिप्स
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या : नशे की गोलियां खिलाकर नहर में फेंका, ऐसे रची मौत की खौफनाक साजिश
8 November Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का राशिफल