बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में बाजार से महिला गायब, पति ने पुलिस को दी तहरीर बलिया में बाजार से महिला गायब, पति ने पुलिस को दी तहरीर
बलिया : उभांव थाना क्षेत्र के चैनपुर गुलौरा गांव की रहने वाली एक महिला कई दिनों से लापता हैं। उनके...
बलिया में महिला पर प्राणघातक हमला, पिता-पुत्र समेत आठ गिरफ्तार
बलिया बेसिक की जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में नगरा बना 'ओवर ऑल चैंपियन', जानिएं कौन रहा दूसरा और तीसरा
बलिया में अपने ही बुने जाल में फंसे दरोगा जी ! निलंबन के साथ मुकदमा दर्ज, आप भी जानिएं इनकी करतूत
बलिया बेसिक में ARP चयन की विज्ञप्ति जारी, जानिएं अंतिम तिथि और रिक्तियां
Ballia News : प्यार में बदली इंस्टाग्राम की दोस्ती, हजारों किलोमीटर दूर चले गये प्रेमी युगल
23 जनवरी का राशिफल : जानिएं कैसा रहेगा अपना आज