बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया के शिक्षक ने निजी खर्चे से विद्यालय के बच्चों को दिया स्वेटर-टोपी और ड्रेस बलिया के शिक्षक ने निजी खर्चे से विद्यालय के बच्चों को दिया स्वेटर-टोपी और ड्रेस
बलिया : कुछ अच्छा करने के लिए बड़ी सोच और विज़न ज़रूरी है, जो पैसों से ज़्यादा अहम है। पैसा...
Good news for liquor Enthusiasts : बलिया में क्रिसमस और New Year पर देर रात तक खुलेंगी आबकारी दुकानें
24 December Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना बुधवार, पढ़ें आज का राशिफल
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर बलिया में उबाल, फूंका गया मोहम्मद यूनुस का पुतला
विधायक खेल स्पर्धा : बांसडीह में खिलाड़ियों में दिखा गजब का उत्साह
बलिया में स्कूली बच्चों और जरूरतमंदों के बीच मनी सेनानी भगवान देव सिंह की पुण्यतिथि
रेप केस में पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत