बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी

बलिया : बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में दी यह जानकारी


बलिया। 'मिशन शक्ति नारी सुरक्षा व सम्मान' अभियान के अंतर्गत बुधवार को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के बारे में महिलाओं को जागरूक किया गया। हनुमानगंज ब्लाक में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आदि मौजूद थीं। 

महिला कल्याण अधिकारी पूजा सिंह ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत दो वर्ष का कारावास तथा एक लाख में जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अगर किसी के आसपास बाल विवाह हो तो वह महिला शक्ति केंद्र तथा 1098 पर सूचना दे सकते है। महिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि बाल विवाह एक अपराध है। इसे रोकने के लिए कम से कम सभी महिलाओं को आगे आना होगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद सभी महिलाओं ने भी बाल विवाह रोकने में अपना हरसंभव योगदान देने का भरोसा दिलाया।सीडीपीओ सरस्वती शाक्य, मीनाक्षी आर्य आदि मौजूद थीं। वहीं, आंगनवाड़ी विभाग की ओर से छह महीने के हो चुके बच्चों का अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम कई जगह किया गया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया समेत देश के 5 लाख स्कूलों में एक साथ छात्र और शिक्षक लेंगे यह बड़ा संकल्प बलिया समेत देश के 5 लाख स्कूलों में एक साथ छात्र और शिक्षक लेंगे यह बड़ा संकल्प
बलिया : अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 1 सितंबर 2025 को देश के 5 लाख विद्यालयों में हमारा विद्यालय-हमारा स्वाभिमान...
बलिया में दर्दनाक हादसा : करंट से युवक की मौत, मचा कोहराम
खेजुरी बाजार मनियर मोड़ पर बलिया पुलिस को मिली सफलता
नहीं रही 'पवित्र रिश्ता' की एक्ट्रेस प्रिया, 38 की उम्र में कैंसर से हार गईं जिन्दगी की जंग
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव : प्रशिक्षण में अनुपस्थित बीएलओ पर एक्शन, Ballia DM ने दिए निर्देश
बलिया में 14 उप निरीक्षकों का ट्रांसफर, बदले तीन पुलिस चौकी प्रभारी
Ballia में मिली लावारिस बाइक, आखिर क्या हैं राज ?