बलिया : पिता-पुत्र पर धोखाधड़ी का केस, कूटरचित तरीके से पॉवर ऑफ एटर्नी कराने का आरोप
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बैरिया, बलिया। कूटरचित तरीके से पॉवर ऑफ एटर्नी कराकर सगे बड़े भाई की जमीन को बेचने के आरोप में बैरिया पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर सोनबरसा निवासी श्यामसुंदर उपाध्याय, उनके पुत्र अंजनी कुमार उपाध्याय व अश्वनी कुमार उपाध्याय के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 IPC के तरह प्राथमिकी दर्ज किया है।
श्यामसुंदर उपाध्याय की सगी भाभी सुकेश्वरी देवी पत्नी स्व. दीनदयाल उपाध्याय ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि फर्जी तरीके से पावर ऑफ एटर्नी कराकर हमारी जमीन उक्त लोगों द्वारा बेच दी गई है। वहीं, दूसरी तरफ प्राथमिकी में आरोपी बनाए गए अंजनी उपाध्याय ने बताया कि दीन दयाल उपाध्याय मेरे सगे चाचा थे। पावर ऑफ एटर्नी में उनके बड़े पुत्र सुमित उपाध्याय गवाह है। चाचा की तबियत खराब थी। उन्हें पैसे की जरूरत थी। मैंने उनकी जमीन बेच कर उनके अकाउंट में पैसा डाला। कुछ पैसे उन्हें नगद और चेक से भी दिया गया है। चाचा की मौत हो गई। मेरे एक रिश्तेदार व गांव के कुछ लोग मिलकर मेरे पिताजी की छवि खराब करने के लिए न्यायालय के आदेश पर यह मामला दर्ज कराया है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।
शिवदयाल पांडेय 'मनन'
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