हो जाये सतर्क : बेचा पॉलीथिन का बैग तो देना पड़ेगा पच्चीस हजार जुर्माना

हो जाये सतर्क : बेचा पॉलीथिन का बैग तो देना पड़ेगा पच्चीस हजार जुर्माना


बलिया। प्लास्टिक बैग/थर्माकोल एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा की रोकथाम के संबंध में नगर मजिस्ट्रेट बृज किशोर दुबे की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई।
        उन्होंने बताया कि प्लास्टिक बैग, थर्माकोल एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा की रोकथाम के लिए नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारियों और प्लास्टिक बैग, थर्माकोल व्यवसायियों के बीच बैठक की गई। सभी दुकानदारो को सख्त निर्देश है कि प्लास्टिक बैग, थर्माकोल की बिक्री और प्रयोग पर शासन द्वारा रोक लगा दी गयी है, इसका कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देशित किया गया और अवैध रूप से पकड़े जाने पर शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना 100 ग्राम पर रुपये एक हजार 101 ग्राम से 500 ग्राम पर रुपये दो हजार, 501 ग्राम से 01 किग्रा रुपये पांच हजार, एक किग्रा से पांच किग्रा तक रूपए दस हजार और पांच किलो से ऊपर 25 हजार और किसी होटल ढाबे रेस्टोरेंट, मिठ्ठान की दुकानों मैरिज हालो, नदी, नालों में फेके पाए जाने पर रुपये 25 हजार जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस अवसर पर समस्त नगर पंचायत, नगर पालिका के अधिकारी एवं दुकानदार, होटल मालिक, मैरेज हाल मालिक एवं अन्य उपस्थित रहे।

By-Ajit Ojha

Post Comments

Comments

Latest News

पिता ने तय की दारोगा से शादी, बिना बताए युवती ने सिपाही प्रेमी संग ले लिए फेरे पिता ने तय की दारोगा से शादी, बिना बताए युवती ने सिपाही प्रेमी संग ले लिए फेरे
झांसी : यूपी के झांसी के बबीना थाने में एक युवती के अपहरण की सूचना के बाद नाटकीय घटनाक्रम देखने...
चाइनिज मांझे से कटकर बाइक सवार शिक्षक की मौत
वाराणसी के देउरा गांव में मना विश्व मानवाधिकार दिवस, छात्र-छात्राओं को दी अहम जानकारी
शिवपुर तालाब को लेकर पूर्व पार्षद डॉ. जतेन्द्र सेठ ने प्रशासन को दिलाई नगर आयुक्त के इन पत्रों की याद
क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें 11 दिसम्बर का राशिफल
Ballia Education : जेएनसीयू बलिया और राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के बीच एमओयू, जानिएं इसके लाभ
बलिया DM के हाथों सम्मानित हुए 210 BLO और सुपरवाइजर