69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

प्रेम कहानी का खौफनाक अंत : आधी रात को कमरे में पकड़े गए प्रेमी युगल, फावड़े से काटकर नदी किनारे दफना दी लाशें प्रेम कहानी का खौफनाक अंत : आधी रात को कमरे में पकड़े गए प्रेमी युगल, फावड़े से काटकर नदी किनारे दफना दी लाशें
UP News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दिल को दहला देने वाली ऑनर किलिंग की खबर सामने आई है।...
कामाख्या-रोहतक अमृत भारत ट्रेन की समय सारिणी जारी, जानिएं बलिया और गाजीपुर पहुंचने का समय
शिक्षा विभाग को जल्द मिलेंगे 865 कनिष्ठ सहायक
22 जनवरी का राशिफल : जानिएं आज क्या कहते हैं आपके सितारे
'भारतीय लोकतंत्र के हृदय में नागरिक' थीम पर होगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जानिएं टैगलाइन
बलिया में Road Accident : अलग-अलग हादसों में युवक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत
बलिया में 1365 पदों पर इसी माह पूरी होगी आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती, डीएम ने दिए जरूरी निर्देश