69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया के दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी से मिला 50 लाख बलिया के दिवंगत शिक्षक की पत्नी को टीएससीटी से मिला 50 लाख
बलिया : टीचर्स सेल्फ केयर टीम (TSCT) ने जिले के जीएमएएम इंटर कालेज (बिल्थरारोड) के दिवंगत शिक्षक शाहनवाज अहमद की...
29 December Ka Rashifal : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में भीषण Road Accident : तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से सहायक अध्यापक की दर्दनाक मौत
बलिया में महिला की मौत... अंतिम संस्कार को लेकर विवाद
बलिया में पिकअप बनी काल, कुचलकर मासूम बच्चे की दर्दनाक  मौत
रूप-अरूप और मां मुझे टैगोर बना दे के नाम रहा संकल्प रंगोत्सव का दूसरा दिन
Ballia News : प्रगतिशील ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने रणजीत सिंह को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी