69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया पहुंची बस्ती की युवती ने प्रेमी के घर उठाया खौफनाक कदम बलिया पहुंची बस्ती की युवती ने प्रेमी के घर उठाया खौफनाक कदम
Ballia News : पकड़ी थाना क्षेत्र के एकभीटिया गांव में शनिवार की रात उस समय हड़कंप मच गया, जब बस्ती...
Ballia News : भाजपा बेलहरी मंडल की बैठक में जिला मंत्री अरुण सिंह बंटू ने कुछ यूं बढ़ाया कार्यकर्ताओं का उत्साह, बोले...
Ballia News : किशोर की मौत मामले में आया नया मोड़, परिवार में जगी न्याय की उम्मीद; जानिएं पूरा मामला 
बलिया में शराब दुकान के पीछे 27 पेटी में शराब बरामद, अनुज्ञापी और सेल्समैन पर मुकदमा
शादी के मंडप से भागकर प्रेमी संग की थी खुदकुशी : परिवार ने नहीं लिया शिल्पा का शव, लावारिस हुआ अंतिम संस्कार
बलिया Police को मिली सफलता, पांच वारंटी गिरफ्तार
भृगुनगरी में जीवन्त हुई जनकपुर की धनुष यज्ञ लीला