69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया की पत्रकारिता जगत को बड़ा झटका, नहीं रहें वरिष्ठ पत्रकार 'प्रमोद बाबा' बलिया की पत्रकारिता जगत को बड़ा झटका, नहीं रहें वरिष्ठ पत्रकार 'प्रमोद बाबा'
बलिया : जनपद की पत्रकारिता जगत के वट-वृक्ष के रूप में ख्यातिलब्ध बलिया दैनिक जागरण के पूर्व जिला प्रबंधक पं...
प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की मौत
बलिया में अस्पताल के सामने टी-शर्ट के सहारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव
बलिया में फिर बदली स्कूल टाइमिंग, जानिएं विद्यालय खुलने का नया समय
प्राथमिक विद्यालय हल्दी नं. 2 में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस
मंत्रोच्चार के बीच महर्षि भृगु वैदिक गुरुकुलम में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया गणतंत्र दिवस
मन:स्थली एजुकेशन सेन्टर में धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस : बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से मोहा मन