69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

24 जनवरी का राशिफल : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का Rashifal 24 जनवरी का राशिफल : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का Rashifal
मेषसर दर्द, नेत्र पीड़ा, खर्च की अधिकता, अनाब-सनाब खर्चें, अज्ञात भय इत्यादि बना रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार...
बलिया में बाजार से महिला गायब, पति ने पुलिस को दी तहरीर
बलिया में महिला पर प्राणघातक हमला, पिता-पुत्र समेत आठ गिरफ्तार
बलिया बेसिक की जनपदीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में नगरा बना 'ओवर ऑल चैंपियन', जानिएं कौन रहा दूसरा और तीसरा
बलिया में अपने ही बुने जाल में फंसे दरोगा जी ! निलंबन के साथ मुकदमा दर्ज, आप भी जानिएं इनकी करतूत
बलिया बेसिक में ARP चयन की विज्ञप्ति जारी, जानिएं अंतिम तिथि और रिक्तियां
Ballia News : प्यार में बदली इंस्टाग्राम की दोस्ती, हजारों किलोमीटर दूर चले गये प्रेमी युगल