मोहब्‍बत की आड़ में शिक्षिका का खौफनाक साजिश, छात्र के मोबाइल चैट से खुला राज ; फिर...

मोहब्‍बत की आड़ में शिक्षिका का खौफनाक साजिश, छात्र के मोबाइल चैट से खुला राज ; फिर...

Kanpur News :  उत्तर प्रदेश के कानपुर में प्यार के जाल में फंसाकर 10वीं के स्टूडेंट को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के मामले में कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं, कैंट पुलिस के मुताबिक कोर्ट के आदेश मिलते ही एफआईआर दर्ज की जाएगी। 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कैंट एरिया में स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट के परिजनों ने वहां की शिक्षिका पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि शिक्षिका छात्र को प्रेम जाल में फंसा कर उसका धर्म परिवर्तन करना चाहती थी, जिससे संबंधित चैट छात्र के मोबाइल से बरामद हुए हैं। दसवीं में पढ़ने वाले छात्र को यौन प्रलोभन देकर उसे क्रिश्चियन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। छात्र के पिता ने मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। एक माह से बेटे का मोबाइल भी नहीं लौटाया है। पुलिस के मामला लटकाने के कारण पिता ने कोर्ट की शरण ली। उन्होंने अपर सिविल जज जूनियर डिविजन के यहां धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इसमें बताया कि उसे इस घटना के बारे में 30 सितम्बर, 2023 को उस समय जानकारी हुई, जब उन्होंने बेटे का मोबाइल चैट देखा। आरोप है कि स्कूल टीचर ने बेटे को यौन प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया।

थाने में पिता और थानेदार में नोकझोंक

यह भी पढ़े शारदीय नवरात्रि 2025 : हवन तथा कन्या पूजन का विशेष महत्व, जानिएं अष्टमी व्रत कब ?

कोर्ट का आदेश सात नवम्बर को हो गया था। पिता के मुताबिक, इसके बाद वह कैंट थाने में कार्रवाई को पहुंचे। पिता का आरोप है कि थानेदार ने उनसे अभद्रता की। इसका एक वीडियो पिता ने फेसबुक पर अपलोड किया। वीडियो में थानेदार लगातर यही कह रहे हैं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर कार्रवाई होगी। आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हैं। छात्र के मां-पिता भी वीडियो में थानेदार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। छात्र के पिता ने एक्स पर भी वीडियो अपलोड किया। इसपर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट ने सफाई दी है।

यह भी पढ़े बलिया में धारा 163 लागू : जानिएं क्या है वजह और भूलकर भी न करें यह गलती

बच्चे में हित-अहित समझने की क्षमता नहीं
कोर्ट ने आदेश में कहा कि जिसके साथ घटना हुई वह 16 साल का बच्चा है, जिसमें अपना हित या अहित समझने की क्षमता नहीं है। जो मोबाइल के सबूत दाखिल हैं उससे आरोपों को बल मिलता है। प्रकरण नाबालिग छात्र व धार्मिक भावनाओं से संबंधित है। कैंट इंस्पेक्टर को आदेश दिया जाता है कि एफआईआर दर्ज करें।

Post Comments

Comments

Latest News

25  October 2025 Ka Rashifal : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें आज का राशिफल 25 October 2025 Ka Rashifal : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
मेषआज पूरी मेहनत व लग्न से कामों में जुटेंगे, जिससे आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे और संतान की...
Video : बलिया में लक्ष्मी पूजा के दौरान प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष में जमकर मारपीट, पांच गिरफ्तार, पुलिस तैनात
बलिया में दिवंगत रसोईया के पति को सौंपी 50 हजार की सहयोग राशि
सूर्योपासना का महापर्व छठ : यहां जानिएं तिथि, महत्व और संपूर्ण अनुष्ठान
24 October 2025 Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Friday, पढ़ें आज का राशिफल
पत्नी के टॉर्चर से परेशान युवक ने उठाया खौफनाक कदम, Video में बोला- बस इतनी ही थी जिंदगी
Ballia में राह चलते चाय विक्रेता को झपट ले गई मौत