Ballia में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास

Ballia में मां के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास

बलिया : उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत बलिया पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के चलते अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने मां के हत्यारोपी बेटे को दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न चुकाने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। 

आरोपी धर्मवीर चौरसिया उर्फ पंकज चौरसिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। घटना 3 अक्टूबर 2020 की सुबह 8 बजे की है। धर्मवीर अपनी मां तारा देवी से जमीन बेचने को लेकर विवाद कर रहा था। विवाद बढ़ने पर उसने क्रोध में आकर मां पर पहसुआ और चिमटे से हमला कर दिया। घटना के समय आरोपी के पिता भगवान चौरसिया भी मौजूद थे। उन्होंने बीच-बचाव करने की बजाय बेटे को चिमटा पकड़ा दिया।गंभीर चोटों के कारण तारा देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसड़ा ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। मामले में पुलिस ने धारा 304 के तहत केस दर्ज किया। 

रोहित सिंह मिथिलेश

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