बलिया : पिता-पुत्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, ये है पूरा मामला

बलिया : पिता-पुत्र के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज, ये है पूरा मामला

Ballia News : न्यायालय एसीजेएम प्रथम बलिया के आदेश के क्रम में रसड़ा कोतवाली पुलिस ने जवाहीर पुत्र बुन्ना व अजीत पुत्र जवाहीर (निवासीगण :  जुगनू हास्टिपटल रोड कस्बा रसड़ा) के खिलाफ धारा 419, 420, 467 व 468 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 
 
पुरानी मस्जिद कस्बा रसड़ा निवासी संजय दत्त पुत्र दूधनाथ ने प्रकरण में धारा 156 (3) दप्रस ने न्यायालय में वाद दाखिल किया था कि कस्बा रसडा में निर्मित जर्जर दो कमरों का मकान व उसकी भूमि की मालकिन शिवकुमारी देवी पत्नी विन्ध्याचल (निवासी : जुगनु हास्पिटल कस्बा रसड़ा) से प्रार्थी उक्त भूमि व मकान का रजिस्टर्ड बैनामा 22 सितम्बर 2013 को क्रय किया और काबिज दाखिल हो गया। 
 
उसी आराजी नं. में ही मेरे द्वारा क्रय भूमि व मकान में 2-1/4 डि. भूमि जवाहर पुत्र बुन्ना (निवासी : जुगन हास्पिटल कस्बा रसड़ा) ने बिना रजिस्टर्ड बैनामा लिखे अपने सहयोगी पुत्र अजीत पुत्र जवाहिर के साथ मिलकर तहसीलदार मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना बैनामा कागजात व साक्ष्य के नामांत्रण का मुकदमा दाखिल कर तहसीलदार मजिस्ट्रेट को धोखा देकर फर्जी हस्ताक्षर संजय दत्त कागजातों व कूटरचित दस्तावेज पेश कर नामान्तरण का आदेश पारित करा लिया। यही नहीं, सरकारी दस्तावेज में अपना नाम भी दर्ज करा लिया है।
 
नामान्तरण की कार्यवाही पत्रावली में जवाहीर के नाम क्रय किये गये भूमि से सम्बन्धित कोई कागजात नहीं मिलें। प्रार्थी को जानकारी होने पर जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उपनिबन्धक कार्यालय से सूचना प्राप्त किया तो पता चला कि जवाहीर पुत्र बुन्ना के नाम से जवाहीर द्वारा कथित बैनामा 01 मार्च 1986 का कोई बैनामा जवाहिर पुत्र बुन्ना के नाम से नहीं हुआ है। न ही किसी शम्भु पुत्र विसुन व कैलाश, राधादेव, सुदामा पुत्र गण सीता राम (निवासी : उत्तर पट्टी रसड़ा कस्बा रसडा) ने उक्त दिनांक को कोई रजिस्ट्री भी नहीं किया है। जवाहीर पुत्र बुन्ना व अजीत पुत्र जवाहीर ने कुटरचित दस्तावेज व सरकारी अभिलोखों में हेर फेर कर तहसीलदार मजिस्ट्रेट रसड़ा न्यायालय को धोखा देकर सरकारी कागजातों में अपना नाम दर्ज करा लिया है।
 
प्रार्थी को उक्त घटना की जानकारी होने पर तहसीलदार मजिस्ट्रेट रसड़ा के समक्ष तजबीज सानी दाखिल किया है। उक्त तजबीजसानी पर सुनवाई के पश्चात तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने स्थगन आदेश भी पारित किया है। प्रार्थी लिखित रूप उक्त घटना की सूचना थाना रसड़ा पर दिया तो मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया, तब प्रार्थी उक्त घटना की सूचना जरिए रजिस्ट्री पुलिस अधीक्षक बलिया को 19 मार्च 2023 को दिया, लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। 
 
रोहित सिंह मिथिलेश

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