Ballia News : अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर, पढ़ाई के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Ballia News : अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों के लिए अच्छी खबर, पढ़ाई के लिए करें ऑनलाइन आवेदन

Ballia News : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12 (1) (ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा एक व पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की तिथियों का निर्धारण बीएसए मनीष कुमार सिंह ने कर दिया है। चार चक्र में आवेदन होंगे और सभी चक्र में लॉटरी के माध्यम से चयन होगा। 

इसकी जानकारी देते हुए बीएसए ने बताया कि प्रथम चरण का आवेदन 01 दिसम्बर, 2024 से 19 दिसम्बर, 2024 तक होगा। 20 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, 2024 तक बीएसए द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक किया जायेगा। 24 दिसम्बर को लॉटरी तथा 27 दिसम्बर 2024 को बच्चों के प्रवेश के लिए गैर सहायतित मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी की जायेगी। वहीं, दूसरे चरण का आवेदन 01 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक किया जायेगा, जबकि 20 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक किया जायेगा।


24 जनवरी को लॉटरी तथा 27 जनवरी 2025 को निजी विद्यालयों के आवंटन की सूची जारी की जायेगी। वहीं, तीसरे चरण का आवेदन 01 फरवरी से 19 फरवरी, 2025 तक किया जा सकेगा। वहीं, 20 फरवरी से 23 फरवरी 2025 तक आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक किया जायेगा। 24 फरवरी को लॉटरी तथा 27 फरवरी को विद्यालय आवंटन की सूची जारी होगी। चतुर्थ चरण का आवेदन 01 मार्च से 19 मार्च 2025 तक होगा। 20 मार्च से 23 मार्च 2025 तक आवेदन पत्र का सत्यापन कर लाक किया जायेगा। 24 मार्च को लॉटरी तथा 27 मार्च 2025 को विद्यालय आवंटन की सूची जारी होगी।

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ऑनलाइन आवेदन ही प्रवेश के लिए मान्य
जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) शिव सौरभ गुप्ता ने बताया कि अलाभित समूह द्वारा सरकार की अधिसूचना के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति, सामाजिक एवं आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, एचआईवी, कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर बच्चा, निःशक्त तथा दुर्बल वर्ग तथा बीपीएल वर्ग का बच्चा प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन (www.rte25upsdc.gov.in) वेबसाइट पर किया जा सकता है।

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बच्चा जिस विद्यालय में प्रवेश चाहता है, वह विद्यालय निवास प्रमाण पत्र में अंकित पते से सम्बन्धित वार्ड/ ग्राम पंचायत की परिधि में होना चाहिये। प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2025-26 में कक्षा 01/ पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा। शासनादेश के अनुसार निर्धारित दिशा निर्देश के क्रम में प्रवेश की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। आवेदन हेतु बच्चे की उम्र 03 से 07 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम किये गये आवेदन ही प्रवेश हेतु मान्य होगा।

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