बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला : ससुर की हत्या में बहू को उम्रकैद, बेटे दोषमुक्त

बलिया कोर्ट का बड़ा फैसला : ससुर की हत्या में बहू को उम्रकैद, बेटे दोषमुक्त

Ballia News : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 304 (भाग-1) के मामले में अभियुक्ता (बहू) शैल कुमारी उर्फ शिव कुमारी पत्नी बब्लु कुमार को आजीवन कारावास व एक लाख दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से न्यायालय ने दण्डित किया है। मामला सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत सहतवार के वार्ड नंबर एक का है।

संपत्ति बंटवारे के विवाद में बहू और बेटों ने लाठी-डंडे से पीटकर ससुर मोतीचंद्र को मौत के घाट उतार दिया था। सत्र परीक्षण के अंतिम दिन जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने आरोपी बहू शिवकुमारी देवी को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसी मामले में न्यायालय ने मृतक के पुत्र अमर, नीतू और बबलू को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

सहतवार थाने में मृतक की बहू वादी पूनम पत्नी छोटेलाल ने तहरीर दी थी कि 9 जुलाई 2023 की सुबह संपत्ति बंटवारे के विवाद में बब्लु राम पुत्र मोती लाल राम, शिव कुमारी पत्नी बब्लु राम, अमर राम पुत्र मोती लाल राम तथा नीतु देवी पत्नी अमर राम (निवासीगण वार्ड नं. 10, थाना सहतवार, बलिया) ने लाठी डंडे से ससुर मोतीचंद्र को पीटकर घायल कर दिया। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मौत हो गई। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने न्यायालय में बबलू, शिवकुमारी, अमर और नीतू देवी के विरुद्ध चार्जशीट भेजी। सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए 16 अक्तूबर 2023 को सत्र परीक्षण के लिए सुपुर्द कर दिया।

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अदालत ने धारा 304 (भाग-01) भादवि. में दोषसिद्द पाते हुए अभियुक्ता को आजीवन कारावास कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 324 भादवि में दोषसिद्द पाते हुए अभियुक्ता को 02 वर्ष कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी DGC संजीव कुमार सिंह ने पैरवी की।

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