Ballia में 6 वर्षीय बालिका से टेम्पो में दुष्कर्म, आरोपी को मिली शख्त सजा

Ballia में 6 वर्षीय बालिका से टेम्पो में दुष्कर्म, आरोपी को मिली शख्त सजा

Ballia News : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप पाक्सो एक्ट के मामले में एक अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। मामला बैरिया थाना क्षेत्र का है।

26.05.2021 को वादी ने थाना बैरिया पर प्रार्थना पत्र देकर शिकायत किया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा उसकी 06 वर्षीय पुत्री के साथ 25.05.2021 को टेम्पो में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर बैरिया पुलिस ने धारा 6 पाक्सो एक्ट के तहत मुहम्मद राजा पुत्र जुमादीन मियां (निवासी ग्राम मधुबनी, थाना बैरिया जनपद बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

साथ ही आरोप पत्र न्यायालय को दिया गया था। अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय ने पक्ष रखा। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 में सुनवाई के दौरान धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुए अदालत ने अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25  हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

यह भी पढ़े बलिया में पटाखा गोदाम सीज

Tags:

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia News : पत्रकार देवेन्द्र तिवारी को मातृशोक Ballia News : पत्रकार देवेन्द्र तिवारी को मातृशोक
रामगढ़, Ballia News : वाराणसी से प्रकाशित एक दैनिक समाचार पत्र से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र तिवारी की माता विद्यावती...
बलिया में अपहरण कर नाबालिग से दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार
HALF ENCOUNTER IN BALLIA : पुलिस मुठभेड़ में हत्यारा अभिनंदन गिरफ्तार, बदमाश के पैर में लगी गोली
कैसा रहेगा अपना Monday, पढ़ें 10 November का राशिफल
ददरी मेले में झूलों की तय हुई दरें : सुनामी झूला ₹100, जानिएं भूत बंगला और हंसी घर का शुल्क
BALLIA BREAKING : वॉलीबॉल नेशनल खेलेंगे आशीष और शीतल, खूब मिल रही बधाई
ददरी मेले में पार्किंग शुल्क तय, साइकिल वालों की बल्ले-बल्ले