बलिया में 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास




Ballia News : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ने पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व पच्चीस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
17 दिसम्बर 2023 को वादिनी ने थाना नगरा पर शिकायत पत्र दिया कि अभियुक्त द्वारा उसकी 08 वर्षीय पुत्री के साथ 16 दिसम्बर 2023 को मेरे घर के समाने झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था।
पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से नगरा थाने पर धारा- 6 पाक्सो एक्ट में अभियुक्त मन्नु भारती उर्फ मोनू पुत्र जगदीश भारती (निवासी : नेछुआडीह, थाना नगरा, बलिया) को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-8 जनपद ने फैसला सुनाया। न्यायालय ने धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्द पाते हुए अभियुक्त को 25 वर्ष का सश्रम कारावास व 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थ दण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन अधिकारी राराकेश कुमार पाण्डेय रहे।

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