बलिया : कुख्यात शराब तस्कर का अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति कुर्क

बलिया : कुख्यात शराब तस्कर का अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति कुर्क


बलिया। अवैध शराब का कार्य करने वाले कुख्यात शराब तस्कर कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव (निवासी टेकार वजीरापुर, थाना कोतवाली एवं नया वर्तमान पता भगवानपुर, थाना फेफना, बलिया) की अपराध से अर्जित सम्पत्ति (01 स्कॉर्पियो तथा 01 जाइलो गाड़ी तथा दो मंजिला मकान रकवा 0.0190 हेक्टेयर कुल अनुमानित सम्पत्ति 85 लाख रुपये) कुर्क की गयी।  

पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र नाथ ने बताया कि शहर कोतवाली अंतर्गत टेकार वजीरापुर निवासी कमलेश कुमार यादव पुत्र रमाशंकर यादव काफी दिनों से अवैध शराब की तस्करी में लिप्त था। इसकी गतिविधियां वर्ष 2016 में प्रथम बार प्रकाश में आयी थी। यह अवैध शराब तस्करी का कार्य करता रहा। इसके विरूद्घ जनपद के विभिन्न थानों में अभियोग पंजीकृत हैं। 

इसके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही थाना कोतवाली द्वारा की गयी थी, जिसकी विवेचना थाना प्रभारी दुबहड़ कर रहे है। विवेचना के दौरान यह प्रकाश में आया कि इसने अपने अवैध कार्यों के बदौलत काफी अवैध संपत्तियां बना ली हैं और इनके पास कोई आय का वैध स्रोत नहीं था। इसी क्रम में थाना प्रभारी दुबहड़ की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी द्वारा 10 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 14 (1) के अंतर्गत कमलेश कुमार यादव की 02 चार पहिया वाहन (स्कार्पियो व जाइलो) तथा मौजा भगवानपुर में रकवा 0.0190 हेक्टेयर में बने दो मंजिला भवन को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया। डीएम द्वारा उपजिलाधिकारी सदर को प्रशासक (रिसीवर) नियुक्त किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में रविवार को उपजिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नगर, प्रभारी निरीक्षक दुबहर, प्रभारी निरीक्षक फेफना व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय महिला थानाध्यक्ष की उपस्थिति में उक्त भवन व वाहनों को कुर्क किया गया।

कमलेश का आपराधिक इतिहास

1-मु0अ0स0-40/2020 धारा 2/3(1)उ0प्र0 गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1996  थाना कोतवाली बलिया।
2- मु0अ0स0-116/19 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272 भादवि थाना कोतवाली बलिया।
3- मु0अ0स0-423/19 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बलिया।
4- मु0अ0स0-460/19 धारा 3(1)द एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व 147/323/504 भदावि थाना कोतवाली बलिया।
5- मु0अ0स0-468/19 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बलिया।
6- मु0अ0स0-470/19 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली बलिया।
7- मु0अ0स0-100/20 धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम थाना फेफना बलिया।
8- मु0अ0स0-144/19 धारा 60(1)/63 आबकारी अधिनियम थाना फेफना बलिया।
9- मु0अ0स0-491/16 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272/273 भादवि थाना फेफना बलिया।
10- मु0अ0स0-193/18 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम व 272/273/419/420/467/468/471 भादवि थाना बैरिया बलिया।

कुर्क सम्पत्ति का विवरण

1- वाहन सं0 UP60 AN 4169 महिन्द्रा स्कार्पियो।
2- वाहन सं0 DL3CBM 1270 महिन्द्रा जाइलो ।
3- रकबा 0.0190 हेक्टेयर में बना दो मंजिला मकान मौजा भगवानपुर थाना फेफना ।

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