15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे मिली बड़ी राहत

15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे मिली बड़ी राहत


नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के 15 हजार अस्थाई शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट सेे बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 हजार पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को दिए गए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आज फैसला सुनाया गया।

इससे पहले 30 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए थे। फरवरी में सरकार ने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में दे दी थी। नौ दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थाई शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था।

सात साल का कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीए शिक्षकों को अनुबंध पर लाया था। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथा स्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे।

यह है 9 दिसंबर के आर्डर









Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया की तीन कन्याओं को मिला टीएससीटी का 'शगुन' बलिया की तीन कन्याओं को मिला टीएससीटी का 'शगुन'
विवाह के लिए दिया गया 55-55 हजार का चेकप्रदेश के 257 सदस्यों को बेटियों की शादी पर मिली मदद बलिया...
मानस के आदर्शों की पुनर्स्थापना में जुटी बलिया शहर की यह कालोनी, पूर्व सैनिकों ने किया सम्मानित
बलिया में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़, चार बदमाशों को लगी गोली
घर में घुसकर महिला BLO को बांके से काट डाला, फिर युवक ने कर ली खुदकुशी
महिला दरोगा और सिपाही रंगे हाथ गिरफ्तार
क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें 21 December का राशिफल
Ballia पुलिस को मिली सफलता : पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अपहृता बरामद