लॉकडाउन में स्कूल नहीं ले सकते परिवहन शुल्क

लॉकडाउन में स्कूल नहीं ले सकते परिवहन शुल्क


लखनऊ। लॉकडाउन की वजह से इन दिनों सभी स्कूल-कालेज बंद चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का आदेश है कि कोरोना आपदा अवधि में छात्र-छात्राओं या फिर उनके अभिभावकों से मासिक या फिर त्रैमासिक शुल्क न लिया जाए। इस बीच कई प्राइवेट स्कूलों के संचालक अभिभावकों को वाट्सएप और एसएमएस कर संदेश भेजकर बस और वैन का शुल्क वसूल रहे हैं। स्कूल परिवहन शुल्क वूसली की शिकायतें लगातार मिलने के बाद प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से सभी डीएम और डीआईओएस को निर्देश दिए गए हैं कि वे ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा है कि लाकडाउन के कारण स्कूल बंद हैं, ऐसे में जब विद्यार्थी स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे परिवहन शुल्क क्यों मांगा जा रहा है। यही नहीं अभिभावकों पर स्कूल की फीस जमा करने का भी दबाव न बनाया जाए। एडवांस फीस किसी भी कीमत पर न जमा करवाई जाए।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने सभी डीएम व डीआईओएस को यह भी सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए  हैं कि वे ऐसे स्कूल जो एडवांस फीस या परिवहन शुल्क न देने के कारण विद्यार्थियों को ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। लाकडाउन की अवधि में हर हाल में सभी विद्यार्थियों को एक साथ ऑनलाइन कक्षाओं का लाभ दिलाया जाए।

बता दें कि कुछ स्कूलों द्वारा परिवहन शुल्क की मांग पर अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने प्रदेश के सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) से 22 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। सभी जिलों को इस संबंध में प्रोफार्मा भेजा है, सूचना ईमेल पर शाम तक भेजने को कहा गया है। डॉ. महेंद्र देव ने डीआईओएस को भेजे आदेश में कहा है कि उनके जिले में जो भी स्कूल हैं उनके पास कितने बड़े व छोटे वाहन हैं, हर छात्र-छात्रा से कितना वाहन शुल्क लिया जाता है, वह कैसे लिया जाता है मासिक, त्रैमासिक या छमाही। साथ ही यह भी बताना है कि लॉकडाउन में वाहन शुल्क लिया गया है या नहीं। यह सारी सूचना तय प्रोफार्मा पर भेजनी है। साथ ही यह भी निर्देश है कि शुल्क के अभाव में किसी छात्र-छात्रा का स्कूल से नाम न काटा जाए।



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