JEE Advanced 2025 : सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ये छात्र दे सकेंगे तीसरी बार जेईई एडवांस परीक्षा

JEE Advanced 2025 : सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, ये छात्र दे सकेंगे तीसरी बार जेईई एडवांस परीक्षा

नई दिल्ली : जेईई एडवांस (JEE Advanced) परीक्षा को लेकर  सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी, 2025 को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि, 5 नवंबर, 2024 से 18, नवंबर, 2024 के बीच अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ने वाले कैंडिडेट्स को जेईई एडवांस परीक्षा में शामिल होने के लिए तीसरा अवसर दिया जाएगा। जेईई एडवांस में अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर दो करने के जॉइंट एडमिशन बोर्ड के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान देश की शीर्ष अदालत ने जॉइंट एडमिशन बोर्ड (जेएबी) को निर्देश दिए कि वह इन छात्रों को जेईई एडवांस्ड 2025 परीक्षा में बैठने की अनुमति दे। हालांकि कोर्ट ने सभी छात्रों के लिए अटेम्प्ट की संख्या तीन से घटाकर वापस दो करने के बोर्ड के फैसले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की।

गौरतलब है कि जेएबी ने 5 नवंबर को नोटिस जारी कर जेईई एडवांस्ड में अटेम्प्ट की संख्या दो से बढ़ाकर तीन करने का ऐलान किया था। 5 नवंबर के फैसले के मुताबिक जिन छात्रों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षा वर्ष 2023 व 2024 में दी और जो 2025 में देने जा रहे हैं, वे जेईई एडवांस्ड 2025 में बैठने के पात्र थे। लेकिन करीब दो सप्ताह बाद ही 18 नवंबर 2024 को जेएबी ने अपना फैसला वापस ले लिया और अटेम्प्ट की संख्या को 3 से घटाकर वापस 2 (केवल 2024 व 2025 में 12वीं बोर्ड परीक्षा देने वाले ही पात्र) कर दिया। करीब 22 छात्रों की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि जैब का अटेम्प्ट की संख्या को 3 से घटाकर वापस 2 कर देना मनमाना फैसला है। छात्रों ने तर्क दिया कि अटेम्प्ट की संख्या तीन करने के बाद उन्होंने अपना इंजीनियरिंग कोर्स छोड़ दिया था और फिर से जेईई परीक्षा की तैयारी में जुट गए थे। कोचिंग प्रोग्राम भी जॉइन कर लिए थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जैब के 18 नवंबर के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, 'यदि छात्र जेएबी के 5 नवंबर के नोटिस के बाद यह मानकर अपने कोर्स से बाहर हो गए हैं कि वे जेईई एडवांस्ड परीक्षा में बैठने के हकदार होंगे, तो 18 नवंबर, 2024 को जेएबी द्वारा अपना निर्णय वापस लेने से उन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए।' जेएबी के फैसले को अच्छा बुरा कहे बिना शीर्ष अदालत ने कहा कि 5 नवंबर से 18 नवंबर, 2024 के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों को जेईई एडवांस्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी जाएगी।

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विद्यार्थियों का कहना था कि जेईई एडवांस्ड के अटेम्प्ट वापस कम किए जाने से उन्हें काफी परेशानी हुई है क्योंकि कइयों ने यह मानकार परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी थी कि उन्हें तीसरा प्रयास मिलेगा, लेकिन अचानक से अटेम्प्ट की सीमा को तीन से घटाकर दो कर दिया गया। बता दें कि जेईई एडवांस्ड परीक्षा के जरिए ही देश के प्रतिष्ठित तकनीकी आईआईटी संस्थानों में दाखिला मिलता है। जेईई मेन परीक्षा के टॉप 2.5 लाख रैंकर्स स्टूडेंट्स जेईई एडवांस्ड में बैठ पाते हैं।

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