बलिया : प्रेमजाल में फंसाकर बनाया शारीरिक सम्बंध, फिर वायरल कर दिया था Video




बलिया। गड़वार थाना क्षेत्र की एक लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर निकाह करने के बहाने प्रलोभन देकर जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते विडियो क्लिप व अश्लील फोटो वारयल करने के मामले में अभियुक्त इरफान को न्यायालय बलिया द्वारा दोष सिद्ध किया गया।
23 मार्च 2018 को गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया कि गांव के ही मु. इरफान पुत्र अब्दुल कादिर ने वादी की पुत्री को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने के बहाने प्रलोभन देकर जबरजस्ती शारीरिक सम्बन्ध बनाते हुए विडियो क्लिप व अश्लील फोटो खींच कर वारयल कर दिया। गड़वार पुलिस ने अभियुक्त मु. इरफान के विरूद्घ धारा 366, 376 (1), 385 भादवि व 67 (a) IT Act. का अभियोग पंजीकृत किया गया। बुधवार को नामजद अभियुक्त मु. इरफान पुत्र अब्दुल कादिर उर्फ लालू को न्यायालय (ASJ/FTC-II) बलिया द्वारा सजा सुनायी गयी। इसमें अभियुक्त मु. इरफान पुत्र अब्दुल कादिर उर्फ लालू को धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50000/- रु. का अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 06 वर्ष का सश्रम कारावास व 30000/- रु. का अर्थदण्ड, धारा 385 भादवि में 02 वर्ष का कारावास व धारा 67(A)IT Act में 04 वर्ष की सजा व 500000/- रु. का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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