हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन : ग्रीन और ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों में होगी मुकदमों की सुनवाई
On



प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों व पीठासीन अधिकारियों के लिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसका कड़ाई से पालन करने व रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। नई गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में उसी के तहत अदालतें खोली जाएंगी। रेड जोन की अदालतें बंद रहेंगी। वहां अति आवश्यक मामले ही निपटाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, सीएमओ, सीएमएस व स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से अदालत खोलने से पहले परिसर सैनिटाइज कराएंगे। यदि सेनेटाइजेशन नहीं हो पाता है तो अदालत नहीं खोली जाएगी। सूचना हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। किसी का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
Tags: प्रयागराज

Related Posts
Post Comments

Latest News
08 Feb 2026 08:16:32
बलिया : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिये चलाये जा रहे...



Comments