हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन : ग्रीन और ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों में होगी मुकदमों की सुनवाई

हाईकोर्ट की नई गाइडलाइन : ग्रीन और ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों में होगी मुकदमों की सुनवाई


प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों व पीठासीन अधिकारियों के लिए लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी की है। इसका कड़ाई से पालन करने व रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है। नई गाइडलाइन 22 मई से लागू होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन के जिलों की अदालतों में उसी के तहत अदालतें खोली जाएंगी। रेड जोन की अदालतें बंद रहेंगी। वहां अति आवश्यक मामले ही निपटाए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिला न्यायाधीश, जिलाधिकारी, सीएमओ, सीएमएस व स्वास्थ्य कर्मचारियों की मदद से अदालत खोलने से पहले परिसर सैनिटाइज कराएंगे। यदि सेनेटाइजेशन नहीं हो पाता है तो अदालत नहीं खोली जाएगी। सूचना हाई कोर्ट को भेजी जाएगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के महानिबंधक अजय कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि कोर्ट परिसर में आने वाले हर व्यक्ति की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। किसी का स्वास्थ्य खराब होगा तो उसे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।


Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

17 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे 17 February Ka Rashifal : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे
मेषआय के नए मार्ग बनेंगे लेकिन जरूर ये ध्यान रखिएगा कि कोई कुमार्ग न बने। यात्रा कष्टप्रद होगी लेकिन लाभप्रद...
बलिया में धारा 163 लागू, 31 मार्च तक एकत्रित नहीं होंगे पांच से अधिक लोग
बलिया में तेज धमाके के साथ फटा एयर कंप्रेसर, महिला की मौत, पति रेफर
बलिया में ट्रक की टक्कर से हवा में उड़ी बाइक, संविदाकर्मी की मौत
बलिया में बाइक की टक्कर से कक्षा 6 का छात्र घायल, ग्रामीणों ने शिक्षकों पर लगाया बड़ा आरोप
साथी की तेरही पर बलिया के शिक्षकों ने दिखाई संवेदनशीलता, सौंपी एक लाख की सहयोग राशि
रचनात्मकता और नवाचार का शानदार उत्सव बनीं राधाकृष्णा एकेडमी की ज्ञानकुंभ 2.0 प्रदर्शनी