Ballia में नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म, युवक गिरफ्तार



बलिया : सुखपुरा थाना पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अपहृता के बयान के आधार पर पहले से दर्ज मुकदमे में धारा 65(1), 5 जे (2)/6 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी करने के साथ ही विधिक कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, वादी द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वादी की पुत्री को उपेन्द्र कुमार राजभर पुत्र योगेन्द्र कुमार राजभर (निवासी : भोजपुर मठिया, थाना- सुखपुरा, बलिया) ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया।
विवेचना के क्रम में सोमवार को सुखपुरा थाने के उप निरीक्षक भोला नाथ मय हमराह कां. विनय यादव ने धारा 137 (2), 87, 352, 351 (3) बीएनएस की विवेचना, तलाश वांछित अभियुक्त उपेन्द्र कुमार राजभर पुत्र योगेन्द्र कुमार राजभर को मुखबिर खास की सूचना पर हरिपुर चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया। अपहृता को पुलिस ने पहले ही सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।



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