बलिया के इन विद्यालयों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, बीएसए ने 22 नवम्बर तक खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

बलिया के इन विद्यालयों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, बीएसए ने 22 नवम्बर तक खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

Ballia News : बिना मान्यता चल रहे विद्यालयों के खिलाफ शासन ने व्यापक अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। साथ ही, 22 नवंबर तक अभियान के दौरान किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी गई है। 

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बीएसए ने शिक्षा निदेशक (बेसिक) के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि 6 से 14 वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कल, सहायता प्राप्त, जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें बच्चे नामांकित है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 लागू किया जा चुका है, जिसमें स्पष्ट प्राविधान है कि बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है।

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अधिनियम 2009 की धारा-18 में स्कूल की मान्यता के सम्बन्ध में ये है प्राविधान 

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-समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन या नियंत्राणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात ऐसे प्राधिकारी से ऐसे प्रारूप में और ऐसी स्थिति में जो विहित की जाय कोई आवेदन करके मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना स्थापित नहीं किया जायेगा या कार्य नहीं करेगा।

-उपधारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसे प्रारूप में ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन करते हुए जो विहित की जायें मान्यता प्रमाण पत्र जारी करेगा, परन्तु किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता तब तक अनुदत्त नहीं की जायेगी जब तक वह धारा-19 के अधीन विनिदष्टि मान और मानकों को पूरा नहीं करता है।

-मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ले लेगा। परन्तु ऐसे आदेश में आस-पास के उस विद्यालय के बारे में निर्देश होगा जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे बालकों को प्रवेश दिया जायेगा। परन्तु यह और कि ऐसी मान्यता को ऐसे विद्यालय को ऐसी रीति में जो विहित की जाये सुनवाई का अवसर दिये बिना वापस नहीं लिया जायेगा ।

-ऐसा विद्यालय उपधारा (1) के अधीन मान्यता वापस लेने की तारीख से कार्य करना जारी नहीं रखेगा।

-कोई व्यक्ति, जो मान्यता प्रमाण पत्र अभिप्राप्त किये बिना कोई विद्यालय स्थापित करता है या चलाता है या मान्यता वापस लेने के पश्चात विद्यालय चलाना जारी रखता है, जुर्माने से जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा और उल्लंघन जारी रहता है, दस हजार रूपये तक का हो सकेगा, दायी होगा।

बीएसए ने कहा है उक्त अधिनियम के प्राविधानों को राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 प्रख्याति करते हुए लागू किया जा चुका है। स्पष्ट है कि बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति बिना मान्यता प्राप्त किये कोई स्कूल संचालित करता है तो उसके विरूद्ध दण्ड का भी प्राविधान किया गया है।

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने शिक्षा क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे विद्यालयों की 22.11.2023 तक सघन जांच कर यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहा है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें। इसके साथ ही आप द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है कि आपके शिक्षा क्षेत्र में बिना मान्यता प्राप्त किये कोई विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है। साथ ही जिन विद्यालयों के विरूद्ध आप द्वारा कार्यवाही की जायेगी, उसकी विद्यालयवार सूची 22 नवम्बर 2023 तक प्रत्येक दशा में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि स्थिति से शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ.प्र. लखनऊ को अवगत कराया जा सकें। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

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