69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

बेहतर कार्य के लिए राजधानी में सम्मानित हुई TSCT की बलिया टीम बेहतर कार्य के लिए राजधानी में सम्मानित हुई TSCT की बलिया टीम
बलिया : टीचर्स सेल्फ केयर टीम (टीएससीटी) के चौथे स्थापना दिवस पर शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में बेहतरीन...
बलिया सड़क हादसे में एक और छात्र की मौत, मृतक संख्या हुई दो
बलिया में DIG ने की समीक्षा बैठक : बोले- माफियाओं तथा सूदखोरों के विरुद्ध हों कठोर कार्रवाई, अभ्यस्त अपराधियों की खोले हिस्ट्रीशीट और... 
बलिया में भीषण सड़क हादसा, एक छात्र की मौत ; आधा दर्जन से अधिक छात्र गंभीर
27 जुलाई 2024 : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें दैनिक राशिफल
इन मांगों के समर्थन में छात्रों ने जेएनसीयू परिसर में बुलंद किया आवाज
ओह ! सरयू की लहरों ने क्या कर दिया बलिया के इस दियरांचल का हाल