69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत

69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट का फैसला, जानें किसे मिली राहत


लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मुहर लगाई। 

राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अदालत ने 3 मार्च को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। इनमें एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी अंक रखे जाने के निर्देश सरकार को दिए गए थे। 

बीते साल की शुरुआत में हुई भर्ती परीक्षा के तुरंत बाद राज्य सरकार ने इसमें अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसदी तय किए थे, जिसके खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर हुईं। पिछले साल से इन अपीलों पर फाइनल सुनवाई चल रही थी।

आपको बता दें कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को शासनादेश जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई थी। छह जनवरी 2019 को 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। 

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगा देवाश्रम बलिया में लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करेगा देवाश्रम
Ballia News : देव सेवा समिति मिल रोड परदहां मऊ द्वारा संचालित देवाश्रम के बलिया जनपद के गढ़मलपुर ग्राम इकाई...
बलिया में तीन खंड शिक्षा अधिकारी समेत 13 पर मुकदमा दर्ज, ये हैं पूरा मामला
89 एकड़ में फैला बलिया का ददरी मेला : DM ने साझा की कई अहम जानकारी, मेला का Date भी बढ़ा
वंदे मातरम का 150 वर्ष : बलिया में छात्रों की रैली को डीएम ने दिखाई हरी झंडी
बलिया में SIR को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की कार्यशाला, मिले टिप्स
प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या : नशे की गोलियां खिलाकर नहर में फेंका, ऐसे रची मौत की खौफनाक साजिश
8 November Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का राशिफल