बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

पीएम Modi के जन्मदिन पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया महादान पीएम Modi के जन्मदिन पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने किया महादान
Ballia News : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रारम्भ हो रहें सेवा पखवाड़ा के अन्तर्गत पूर्व मंत्री आनन्द स्वरूप...
बलिया में प्रभारी मंत्री ने किया 'स्वस्थ नारी-सशक्त परिवार' अभियान का शुभारंभ
बलिया में सुभासपा ने फूंका AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली का पुतला, पार्टी नेता शिवेन्द्र प्रताप सिंह ने किया ये ऐलान
बलिया में स्कूल से घर लौट रहे किशोर के लिए काल बना बाढ़ का पानी
Road Accident in Ballia : बाइक सवार युवक की मौत, साथी घायल
पति ने पत्नी की कराई प्रेमी से शादी, पूरी तरह फिल्मी है ये कहानी
बलिया में बाइकों की भीषण टक्कर, सिपाही की दर्दनाक मौत