बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में पदयात्रा संग 'फेफना खेल महोत्सव' का भव्य आगाज बलिया में पदयात्रा संग 'फेफना खेल महोत्सव' का भव्य आगाज
-लौह पुरुष की 150वीं जयंती पर हुई 10 किमी की पदयात्रा -पूर्व सांसद नीलम सोनकर संग चले पूर्व मंत्री उपेंद्र...
Ballia Education : CBSE से सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिलते ही बैरिया क्षेत्र का पहला विद्यालय बना मां मालती देवी मेमोरियल स्कूल चकिया
पति और बेटे को छोड़ जिम ट्रेनर के साथ मिली विवाहिता, परिजनों का हंगामा
7 फेरे लिए, डीजे पर दूल्हे संग नाची, लेकिन विदाई से पहले गायब हो गई दुल्हन
स्टेशन मास्टर पति की दूसरी शादी की सूचना मिलते ही बलिया पहुंची पत्नी
ASI पति को पराई महिला संग देख भड़की पत्नी, पुलिस चौकी में ही कर दी जमकर कुटाई, VIDEO वायरल
BALLIA BREAKING : आज सात घंटे बंद रहेगी बलिया के इस इलाके की बिजली