बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

कामाख्या-रोहतक अमृत भारत ट्रेन की समय सारिणी जारी, जानिएं बलिया और गाजीपुर पहुंचने का समय कामाख्या-रोहतक अमृत भारत ट्रेन की समय सारिणी जारी, जानिएं बलिया और गाजीपुर पहुंचने का समय
वाराणसी : रेलवे प्रशासन द्वारा यात्री जनता की सुविधा के लिए 15671/15672 कामाख्या-रोहतक-कामाख्या साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस गाड़ी के संचलन...
शिक्षा विभाग को जल्द मिलेंगे 865 कनिष्ठ सहायक
22 जनवरी का राशिफल : जानिएं आज क्या कहते हैं आपके सितारे
'भारतीय लोकतंत्र के हृदय में नागरिक' थीम पर होगा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, जानिएं टैगलाइन
बलिया में Road Accident : अलग-अलग हादसों में युवक समेत दो लोगों की दर्दनाक मौत
बलिया में 1365 पदों पर इसी माह पूरी होगी आंगनवाड़ी सहायिकाओं की भर्ती, डीएम ने दिए जरूरी निर्देश
राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट संघ बलिया के अध्यक्ष बनें देवेन्द्र नाथ तिवारी