बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में जिन्दगी की जंग हार गई एक और महिला शिक्षामित्र बलिया में जिन्दगी की जंग हार गई एक और महिला शिक्षामित्र
Ballia : शिक्षा क्षेत्र नगरा के कंपोजिट विद्यालय मलप पर तैनात शिक्षामित्र ममता सिंह का आकस्मिक निधन मंगलवार को हो...
राजकीय पॉलिटेक्निक बॉसडीह में वार्षिक खेल उत्सव, दिखा जबरदस्त उत्साह
बलिया में नो-मैपिंग श्रेणी के 1.42 लाख मतदाताओं पर प्रशासन की नजर
21 January Ka Rashifal : इन चार राशि वालों की बढ़ सकती है आय, पढ़ें आज का राशिफल
Ballia News : पोखरे में मिली लापता महिला की लाश
मोबाइल का लोकेशन सर्च कर कार तक पहुंची बलिया पुलिस, डिग्गी तोड़ी तो निकली डरी सहमी महिला
Road Accident in Ballia : बलिया सड़क हादसे में दरोगा की मौत