बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

7 दिसम्बर का राशिफल : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें दैनिक Rashifal 7 दिसम्बर का राशिफल : क्या कहते हैं आपके सितारे, पढ़ें दैनिक Rashifal
मेषव्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने व्यापार में भी बरकत रहेगी।...
Ballia News : 100 मीटर की दौड़ में सलोनी और बृजेश ने मारी बाजी
तिरंगा ओढ़कर घर पहुंचा बलिया का लाल, अंतिम दर्शन को उमड़ा गांव-जवार
Ballia में 1.03 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य, क्रय केंद्र अधिकारियों को डीएम की चेतावनी
नेशनल कुश्ती की तैयारियां पूर्ण, बलिया पहुंची राजस्थान, मणिपुर, उड़ीसा, केरला व तमिलनाडु की टीमें
बलिया DM-SP ने सुनीं समस्याएं, 15 बीएलओ सम्मानित
इंस्पेक्टर ने सर्विस पिस्टल से सिर में गोली मारकर दी जान, जांच में जुटी पुलिस