बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश
On




बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये।
न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।
Tags: बलिया

Related Posts
Post Comments

Latest News
07 Dec 2025 06:09:04
मेषव्यावसायिक सफलता मिलेगी। अपनों का साथ होगा। नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। पुराने व्यापार में भी बरकत रहेगी।...



Comments