बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

नाले में मिला सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव नाले में मिला सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर का शव
प्रयागराज : सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार का शव जॉर्ज टाउन स्थित एक नाले में मिलने से सनसनी...
BALLIA BREAKING : ददरी मेला में 20 नवम्बर को कॉमेडी नाइट्स, जरूर आइएं
Ballia News : एससी-एसटी एक्ट में दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल कारावास, अर्थदंड भी लगा
20 November Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना गुरुवार, पढ़ें आज का राशिफल
हैंडबॉल नेशनल में फील्ड ऑफिसर होंगी बलिया की यह शिक्षिका 
बलिया में दर्दनाक हादसा : अंतिम संस्कार में शामिल होने आया युवक गंगा में डूबा
सड़क हादसे में बाइक सवार दो भाईयों की मौत, रो पड़ा बलिया का यह गांव