बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश

बलिया : शराब और बीयर की दुकानों पर लगेगा यह बोर्ड, न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने दिया निर्देश


बलिया। शराब, बीयर व ठेकों की दुकानों पर नाबालिक की मौजूदगी की मिल रही शिकायतों का स्वतः सज्ञान न्यायपीठ बाल कल्याण समिति बलिया ने लिया है। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने जिला आबकारी अधिकारी को पत्र लिखकर इसे अविलम्ब रोकने को कहा है। समिति ने जिला आबकारी अधिकारी को निदेशित किया है कि किसी भी स्थिति में 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब की खरीद बिक्री प्रतिबंधित का बोर्ड अवश्य लगवाये। 

न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालक को शराब बेचना, बिकवाना व खरीदवाना तस्करी करने के लिये उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा -77, 78 के तहत दोषियों को सात वर्ष की सजा व एक लाख रुपया जुमार्ना का प्रावधान है। साथ ही समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सूचित किया है कि थानाध्यक्ष को अपने स्तर से निदेशित करें कि शराब की दुकानों पर नाबालिक से खरीद बिक्री पर अपने अपने क्षेत्र में शक्ति पूर्वक रोक लगायें।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में स्व. शिवकुमार सिंह स्मृति राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता : पटना को हरा चन्दौली सेमीफाईनल में बलिया में स्व. शिवकुमार सिंह स्मृति राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता : पटना को हरा चन्दौली सेमीफाईनल में
बलिया : लगातार 27वें वर्ष सुभाष स्पोर्ट्स क्लब द्वारा सुभाष इंटर कॉलेज ताड़ीबड़ा गांव के मैदान पर आयोजित स्व. शिवकुमार...
राधाकृष्णा अकादमी में भव्य और गरिमामय माहौल में मना 77वां गणतंत्र दिवस
सर्वे में खुलासा : बच्चे स्कूल में किताबों को समझने लगे हैं मोबाइल
26 January Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना सोमवार ? पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में ट्रैक्टर की टक्कर से पूर्व विधायक के भतीजे की मौत
Road Accident In Ballia : सड़क हादसे में बहन की ससुराल से लौट रहे भाई की मौत
बलिया में पत्नी पर खूनी वार, सनकी पति गिरफ्तार