लॉकडाउन-4: बलिया DM ने जारी की एडवाइजरी, जानें किसे मिली राहत
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बलिया। लॉकडाउन-4 में किन चीजों का संचालन जारी रहेगा, किस पर रोक रहेगी और बचाव के लिए क्या करना है, इसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी एसपी शाही ने सोमवार को विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही सभी एसडीएम, सीओ, एसओ को अपने क्षेत्र में इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है। डीएम ने बताया कि अब तक 13 कोरोना पॉजिटिव केस होने के नाते जनपद बलिया ऑरेंज जोन में है। जिले के सीमावर्ती जनपद में बक्सर रेड जोन में, जबकि अन्य सभी जनपद अरेंज जोन में हैं।
शासन के निर्देश के क्रम में जारी एडवाइजरी के मुताबिक, जनपद की सीमा में अंतरराज्यीय तथा अंतर्जनपदीय आवागमन पर रोक जारी रहेगी। विशेष परिस्थिति में जिला प्रशासन की अनुमति से जनपद के बाहर तथा गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से प्रदेश के बाहर आवागमन हो सकता है। जनपद के सभी शिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पुल, असेंबली हॉल, शादी घर बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा सामूहिक गतिविधियां स्थगित रहेंगी। धार्मिक स्थल के अलावा मिठाई की दुकान, पान गुटखा, चाय पकौड़े की दुकान, ठेला आदि पहले की तरह बंद रहेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य, नगर पालिका व आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग पूरी क्षमता के साथ चलेंगे। जबकि अन्य सभी कार्यालय 30 प्रतिशत क्षमता के साथ रोस्टर के आधार पर खोले जाएंगे। हालांकि, जिलाधिकारी ने यह भी कहा है कि जो छूट मिली है, वह कोरोना का प्रसार रोकने की आवश्यक शर्तों का अनुपालन करने की दशा में ही अनुमन्य होगी। उल्लंघन हुआ तो वह छूट स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगी।
दोपहिया पर अकेले, चार पहिया पर केवल तीन लोग ही चलेंगे
जिलाधिकारी ने बताया कि आकस्मिक सेवा के अलावा लोगों का आवागमन सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ही होगा। इसके बाद रोक रहेगी। व्यक्तिगत वाहन इसी शर्त पर चलेंगे कि दो पहिया वाहन पर केवल चालक, तीन पहिया पर वाहन चालक व अन्य एक व्यक्ति, तथा चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा दो व्यक्ति ही जा सकेंगे। जनपद की सीमा के अंदर सार्वजनिक बसों का आवागमन 50 प्रतिशत सीटों की क्षमता के प्रतिबंध के साथ संचालित होगी। परिवहन निगम की बसों पर भी यही व्यवस्था लागू होगी।
नपा व नपं के पहले वाला रोस्टर ही चलेगा
जनपद की नगरपालिका तथा नगर पंचायतों की सीमा में पहले से जारी रोस्टर के अनुसार आवश्यक वस्तुओं तथा दवा की दुकानें खुलेंगी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की एकल दुकानें तथा मेडिकल स्टोर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। फुटकर एवं थोक विक्रेताओं तथा ग्राहकों के लिए फेस मास्क अनिवार्य होगा। हर दुकानदार को मास्क, ग्लब्स तथा सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा।
सोशल डिस्टेंस की शर्त पर खुलेंगी शराब की दुकानें
आबकारी दुकानों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करते हुए जारी रहेगा। साथ ही दुकान पर साफ-सफाई, हैंड सैनिटाइजर आदि की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए। देशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं मॉडल शॉप पर शराब पीने की सुविधा नहीं होगी तथा संबंधित दुकान के अंदर भी खानपान की कैंटीन आदि बंद रहेगी।
औद्योगिक इकाइयां व निजी अस्पताल के लिए ये है शर्त
ऐसे निजी हॉस्पिटल, जिन्होंने जनपद में गठित संक्रमण विरोधी समिति के तत्वाधान में ट्रेनिंग किए हैं, वह अपने आकस्मिक सेवाओं का संचालन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां, निर्माण इकाइयां जिनमें उसी परिसर में श्रमिक या कर्मचारी रहते हैं वह चल सकती हैं, बशर्तें प्रत्येक कर्मी मास्क पहना रहे और सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करे।
इन सामान्य दिशा-निर्देशों का भी करना होगा पालन
जिलाधिकारी ने सामान्य दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि घर से बाहर सभी सार्वजनिक स्थल तथा कार्य स्थलों पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से ऊपर के वृद्ध व 10 वर्ष से कम उम्र के बालक को घर से बाहर नहीं निकलना है। हर स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु अनिवार्य होगा। यही ऐप व मास्क ही वाहन पास के रूप में माना जाएगा। यही नहीं, यह ऐप नहीं होने को दशा में किस दुकान पर कोई सामान भी नहीं मिलेगा। विवाह व अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल होंगे, वह भी सोशल डिस्टेंस का अनुपालन करने की शर्त पर। संदिग्ध तथा लंबी बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में स्थानीय पीएचसी या सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी के संज्ञान में लाकर तथा उसकी लिखित अनुमति के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।
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