बलिया में धोखाधड़ी का हाईप्रोफाइल मामला आया सामने, तथाकथित ब्रांच मैनेजर समेत 6 पर मुकदमा
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सिकंदरपुर, बलिया : सिकंदरपुर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आधा दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामला 20 लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के चड़वा बरवां निवासी गिरीश कुमार राय पुत्र रघुनाथ राय से 7.80 लाख की ठगी करने का है।
पीड़ित ने न्यायालय में 156 (3) के तहत वाद दाखिल कर अभिषेक मण्डल पुत्र आचिन्ता कुमार मण्डल (निवासी गुरुपल्ली दक्षिण शांति निकेतन-वीरभूम, पश्चिम बंगाल), प्रियम झा पुत्र कलिपदा झा (निवासी नवाग्राम-हुगली पश्चिम बंगाल) के अलावा कौशल कुमार, राहुल कुमार, अरविन्द, अमर कुमार आलोक तथा नीरव कुमार के खिलाफ 20 लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
आरोप है कि बजाज फाइनेन्सर्स लिमिटेड की तथाकथित असिस्टेंट मैनेजर प्रियम झा ने पांच प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिलाने का झांसा देकर अपने तथाकथित ब्रांच मैनेजर अभिषेक मण्डल से न सिर्फ बात कर आश्वस्त किया, बल्कि मेरा पैन, आधार व एकाउन्ट नंबर ले लिया। दो दिन बाद उक्त दोनों ने फोन से 20 लाख रुपये की स्वीकृति दिलाने के लिए विभिन्न खर्च के नाम पर 6 लाख रुपये की मांग की और कहा कि आपको 20 की बजाय 26 लाख का लोन दिया जाएगा।
गिरीश कुमार राय ने कर्ज लेकर उनके द्वारा दिये गये कौशल कुमार, राहुल कुमार, अरविन्द, आलोक कुमार नीरव के बैंक अकाउंट में भेज दिया गया। पैसा भेजने के कुछ दिन बाद प्रियम झा ने 26 लाख 69 हजार का लोन एप्रुभल का पेपर भेजा और 178300 व 2550 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर दिए गए खाते में ट्रंसफर करा लिए। एक माह के इंतजार के बाद भी स्वीकृत ऋण की धनराशि पीड़ित के खाते में नही आई तो प्रियम झा एवं अभिषेक मण्डल से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला।
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