Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा आज से, Ballia बीएसए ने जारी किए दिशा-निर्देश परिषदीय स्कूलों की वार्षिक परीक्षा आज से, Ballia बीएसए ने जारी किए दिशा-निर्देश
बलिया : परिषदीय और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 8वीं तक के छात्र-छात्राओं की वार्षिक परीक्षा 16 मार्च...
16 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना Monday, पढ़ें आज का राशिफल
बलिया में नाबालिग चचेरी बहनों का अपहरण, मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
बलिया की बेटी झारखण्ड में बनेगी ऑफिसर : JPCS में 127वीं रैंक हासिल कर स्वाति ने बढ़ाया बागी धरा का मान
बलिया में सास-ससुर, जेठ और जेठानी पर मुकदमा
बलिया कलेक्ट्रेट में सुधार की पहल, निरीक्षण कर डीएम ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश
Ballia News : सामाजिक परिवर्तन के महानायक कांशीराम को समाजवादियों ने किया नमन्