Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

30 पुलिसकर्मियों को बलिया एसपी ने दी नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट 30 पुलिसकर्मियों को बलिया एसपी ने दी नई तैनाती, देखें पूरी लिस्ट
Ballia News : पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने 30 पुलिसकर्मियों को नई तैनाती दी है। इसमें आठ हेड कांस्टेबल शामिल...
एक साल पहले हुआ था प्रेम विवाह, पति से विवाद के बाद मायके में लगाई फांसी
सपा नेता को काटने के बाद फरसा लेकर थाने पहुंची युवती, बोली-लाश पड़ी है, उठा लों....
UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 21 आईएएस अफसरों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट
बलिया पुलिस से मुठभेड़ में पकड़ा गया बदमाश फजल उर्फ करिया, पैर में लगी गोली
बलिया में सड़क सुरक्षा माह अभियान : डीएम बोले- हेलमेट और सीट बेल्ट से ही सुरक्षित रहेगा जीवन 
2 जनवरी 2026 का राशिफल : जानिएं क्या कहते हैं आपके सितारे