Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

एक वर्षीय मासूम ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि, कलेक्टर समेत अफसर भी हुए भावुक एक वर्षीय मासूम ने शहीद पिता को दी मुखाग्नि, कलेक्टर समेत अफसर भी हुए भावुक
हापुड़ : जम्मू-कश्मीर के डोडा में हुए भीषण सड़क हादसे में शहीद हुए हापुड़ जनपद के थाना हाफिजपुर क्षेत्र के...
उद्योग व्यापार मंडल बिल्थरारोड के नगर अध्यक्ष बनें निलेश कुमार दीप
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर बलिया में उत्सव
Ballia में इंस्टाग्राम Story विवाद में युवक को घोंपा चाकू
भक्ति, उल्लास और राष्ट्रचेतना से परिपूर्ण वातावरण में Varenya International School में हुआ विविध कार्यक्रम
बलिया में जिला वॉलीबाल चैंपियनशिप का भव्य आगाज
बलिया में दर्दनाक Road Accident : ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, साथी रेफर