Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Related Posts

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में इलेक्ट्रिक फेंसिंग से पूर्व प्रधान की पत्नी की मौत, मुकदमा दर्ज बलिया में इलेक्ट्रिक फेंसिंग से पूर्व प्रधान की पत्नी की मौत, मुकदमा दर्ज
बलिया : शहर से सटे निधरिया गांव में झटका मशीन (इलेक्ट्रिक फेंसिंग) की चपेट में आने से पूर्व प्रधान लाल...
बल‍िया में महिला के साथ दुष्कर्म, आरोपित धमकाया- थाने गई तो मार दूंगा गोली
14 March Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें आज का राशिफल
बल‍िया में मामा पर चाकू से दनादन वार, आरोपी भांजा गिरफ्तार
बलिया के निजी अस्पताल ने मौत के बाद प्रसूता को किया रेफर !
बलिया में अंत्योदय कार्डधारकों के लिए अच्छी खबर : 35 किलो अनाज के साथ मिलेगी चीनी भी, करें उठान
14 और 15 मार्च को होने वाली UP POLICE एसआई परीक्षा की सफलता को बलिया प्रशासन अलर्ट