Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में बीच बाजार युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर बलिया में बीच बाजार युवक पर चाकू से हमला, हालत गंभीर
बलिया : बैरिया बाजार में स्टेट बैंक शाखा के सामने बुधवार को मनबढ़ युवकों ने बैरिया थाना क्षेत्र के नवका...
बलिया में ठेकेदार से 7.65 लाख की ठगी, जालसाज ने ऐसे दिया चकमा
बलिया में नवागत DI का BCDA ने किया स्वागत
एआई द्वारा तैयार फर्जी प्रिस्क्रिप्शन से जन-स्वास्थ्य को गंभीर खतरा, तत्काल लगे प्रतिबंध : आनंद सिंह
दिवंगत रसोईया की बेटी को मिला नया जीवन, भावुक कर देंगी बलिया में हुई इस शादी की कहानी
बुर्के में आई पत्नी, आशिक मिजाज शिक्षक पति को बीच सड़क पर जमकर धोया; VIDEO वायरल
18 February Ka Rashifal : आज का राशिफल, जानिएं कैसा रहेगा अपना बुधवार