Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है... गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पर दूसरी छात्रा को बेल्ट से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, VIDEO वायरल मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ मेरा है... गर्लफ्रेंड ने बीच सड़क पर दूसरी छात्रा को बेल्ट से दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, VIDEO वायरल
Viral Video News : दो लड़कियों के बीच सड़क पर जंग छिड़ गई। जमकर जूतमपैजार हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया...
इन विन्दुओं पर बलिया पुलिस का फोकस, क्राइम मीटिंग में एसपी ने दिए जरूरी दिशा-निर्देश
कैसा रहेगा अपना शनिवार, पढ़ें 27 December का राशिफल
Ballia News : 27 दिसम्बर की छुट्टी को लेकर सस्पेंस में न रहे शिक्षक
एनएससीटी ने 50-50 रुपए से की छह लाख की मदद, सह संस्थापक ने बताया संस्था का लक्ष्य
बलिया में युवक को गोलियों से भूनने वाले पांच बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में दो घायल
Murder In Ballia : बलिया में बदमाशों ने युवक को गोलियों से भूना, मचा हड़कम्प