Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया में शहीद प्रवीण कुमार सिंह की स्मृतियों को सैल्यूट के साथ BJP विधायक केतकी सिंह ने किया बड़ा काम बलिया में शहीद प्रवीण कुमार सिंह की स्मृतियों को सैल्यूट के साथ BJP विधायक केतकी सिंह ने किया बड़ा काम
बलिया : जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आंतकवादियों से लड़ाई में शहीद सैनिक बांसडीह क्षेत्र के छोटकी सेरिया गांव निवासी...
बलिया की शिक्षिका करिश्मा वार्ष्णेय को मिला राष्ट्रीय बेस्ट फिजिकल एजुकेशन टीचर अवार्ड
बलिया में करंट की चपेट में आने से महिला की मौत
UPSC में चमकी बलिया की बेटी डॉ. नेहा सिंह, बनीं असिस्टेंट प्रोफेसर
बलिया में पुलिस मुठभेड़ में शातिर बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
बलिया में वादी मुकदमा ही निकला हत्यारा... अभिषेक हत्याकांड में चाचा-चाची गिरफ्तार, सामने आया चौकाने वाला सच
राधाकृष्णा अकादमी के विद्यार्थियों का शैक्षणिक भ्रमण : UP विधान सभा से GPO और आधुनिक व्यापार तक मिला अनोखा अनुभव