Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : अपहरण और दुष्कर्म के दोषी युवक को 12 वर्ष की सजा

Ballia News : न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 8 विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) न्यायिक अधिकारी प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त चंदन भारती को दोषी पाया। न्यायालय ने दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास के साथ ही 32 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

बता दें कि सुखपुरा थाना क्षेत्र के भरतपुरा गांव निवासी अभियुक्त चंदन भारती पर वर्ष 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादी मुकदमा ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप अभियुक्त पर लगाया था। जिसका विचारण न्यायालय में चल रहा था, जिसमें न्यायालय ने अभियोजन के तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का समयक अवलोकन करने के पश्चात दोनों पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त पर दोष साबित पाया। 12 वर्ष के कठोर कारावास एवं 32000 के अर्थ दंड की से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष के अतिरिक्त कारावास का फैसला दिया।

Post Comments

Comments

Latest News

बलिया के इस प्रधानाध्यापक पर बड़ी कार्रवाई के संकेत, एडी बेसिक ने बीएसए को लिखा पत्र, कुछ बाबू भी चपेट में बलिया के इस प्रधानाध्यापक पर बड़ी कार्रवाई के संकेत, एडी बेसिक ने बीएसए को लिखा पत्र, कुछ बाबू भी चपेट में
Ballia News : बलिया में कार्यरत एक शिक्षक पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) आजमगढ़...
9 December Ka Rashifal : कैसा रहेगा अपना आज, पढ़ें दैनिक राशिफल
Ballia News : आग से जली पिकअप और दो गुमटी
Ballia News : रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव
Ballia News : बात-बात में बिगड़ी बात, चार महिलाओं समेत नौ घायल
Ballia में कुश्ती नेशनल का डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन, मेजबान उत्तर प्रदेश का स्वर्णिम आगाज
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद बलिया के जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय को मातृशोक