बलिया : दुष्कर्म के आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास की सजा संग अर्थदंड

बलिया : दुष्कर्म के आरोपी को 11 वर्ष का कठोर कारावास की सजा संग अर्थदंड


बलिया। मिशन शक्ति फेज-3 अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में एक अभियुक्त को 10 वर्ष कठोर कारावास व 101000/-रुपये अर्थ दण्ड तथा धारा 392 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। 
गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है। इसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं। महिला संबन्धी अपराधों में अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण की कोशिश जारी है। इसी क्रम में मानिटरिंग सेल, विष्णुदत्त पाण्डेय सहायक शासकीय अधिवक्ता, संयुक्त निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार पाठक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना बैरिया पर पंजीकृत धारा 376, 392 भादवि व 67 आईटी एक्ट में  न्यायालय Additional Sessions Judges/FTC प्रथम बलिया द्वारा फैसला सुनाया गया है। न्यायालय ने अभियुक्त चन्दन कुमार सोनी पुत्र धर्मदेव सोनी  (निवासी देवकी छपरा, थाना बैरिया) को धारा 376 (1), 392 भादवि में दोषी पाते हुए धारा 376 (1) भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास तथा 101000/- रुपये का अर्थ दण्ड एवं धारा 392 भादवि में 01 वर्ष कठोर कारावास व 500 रुपये अर्थ दण्ड से दंडित किया है। इसमें से एक लाख रुपये पीड़िता को सहायतार्थ  दिया जायेगा। जुर्माना न अदा करने पर 06 माह व 15 दिन का कठोर कारावास अतिरिक्त दिया जायेगा। 

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