बलिया : शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए बड़ी खबर, 13 दिसम्बर हैं आखिरी मौका
On



बलिया। अब एक शस्त्र लाइसेंस पर सिर्फ दो शस्त्र ही रखे जा सकते हैं। अगर किसी लाइसेंसधारी के पास तीन शस्त्र है तो उन्हें 13 दिसंबर तक तीसरे शस्त्र को सरेंडर करना होगा। प्रभारी अधिकारी आयुध नागेंद्र सिंह ने बताया है कि जनपद के ऐसे लाइसेंस धारक जिनके पास तीन शस्त्र दर्ज हैं, उनको किसी भी आर्म्स डीलर्स या थाना (मालखाना) में निस्तारण कर 13 दिसम्बर, 2020 तक निरस्त/सरेंडर करना होगा। बताया कि आयुध नियम 2016 के अनुपालन में सभी आर्म्स डीलर्स का भौतिक सत्यापन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। शस्त्र लाइसेंस धारक केवल दो शस्त्र ही रख सकता है।
Tags: Ballia News

Related Posts
Post Comments

Latest News
16 Mar 2026 12:26:50
बलिया : गड़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत चिलकहर बाजार की एक किराना दुकान में रविवार की देर रात लगी भीषण आग...



Comments