सरकार का नया आदेश : खाद्य व्यवसायियों को बिल पर लिखना होगा फूड लाइसेंस नम्बर, वरना...




बैरिया, बलिया। खाद्य व्यवसायियों के लिए नया सरकार ने नया आदेश जारी किया है। अब खाद्य व्यवसायियों को अपने बिल पर खाद्य विभाग का फूड लाइसेंस नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। किसी भी ग्राहक की शिकायत पर खाद्य विभाग उस नम्बर के आधार पर जांचोपरांत कार्रवाई करेगा। इसके लिए 15 अक्टूबर के बाद अभियान शुरू होगा।
उक्त जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनिल कुमार यादव ने बताया कि फिलहाल व्यवसायियों को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। अगर बिल पर लाइसेंस नम्बर नही छपेगा तो उस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लोगों से आग्रह किया है कि खाने-पीने का जो भी समान खरीदें, उसका बिल जरूर प्राप्त करें। बिल नहीं लेने से खरीदार को कोई रियायत नही मिलती है, क्योंकि विक्रेता पहले से ही अपने उत्पाद के मूल्य के साथ जीएसटी जोड़ लेता है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि इसके लिए आनलाइन शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है। बता दे कि क्षेत्र के प्रमुख बाजारों में मिठाइयों का दुकान हो या खाद्य सामाग्री का, अधिक मुनाफा कमाने के लिए कई तरह का खेल किया जाता है।जबकि किसी भी दुकानदारों द्वारा ग्राहकों को कोई रसीद नही दिया जाता है। ऐसे में रसीद न मिलने से कोई शिकायत भी नही कर पाएंगे। इसी क्रम में खाद्य विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है।
शिवदयाल पांडेय मनन

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