बलिया : नादान बेटे को डंडे से पीट रहा था बाप, VIDEO देख न्याय पीठ ने लिया एक्शन
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राजू सिंह
बलिया। 'हमारे गांव का एक व्यक्ति अपने 14 साल के बालक को जानवर की तरह मारता-पीटता है। उसका वीडियो भेज रहा हूं। वीडियो देख कर बच्चों को फौरी राहत उपलब्ध कराइयें।' कुछ ऐसी ही बात एक कॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस के दिन न्याय पीठ बाल कल्याण समिति के न्यायिक सदस्य राजू सिंह को बताई।
रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव निवासी जागरूक व्यक्ति ने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बच्चों के पिता का नाम भी बताया। फिर क्या था, न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने त्वरित संज्ञान लेकर चाइल्ड लाइन बलिया के समन्वयक युसुफ खान टीम मेंबर गणेश गुप्ता व रेवती थाने के बाल कल्याण पुलिस अधिकारी अखिलेश नारायण सिंह को फोर्स के साथ दुर्जनपुर भेजा। चाइल्ड लाइन व पुलिस अधिकारी ने बालक के पिता से मिलकर उन्हें वीडियो दिखाते हुए शख्त निर्देश दिया। पिता ने लिखित आश्वासन दिया कि आज के बाद ऐसी गलती मेरे द्वारा नहीं होगी। न्यायिक सदस्य राजू सिंह ने बताया कि कोई व्यक्ति अथवा अभिभावक अगर बच्चे पर प्रहार करता है। हमला करता है। परित्याग करता है। उत्पीड़न करता है। जानबूझकर उपेक्षा करता है। बच्चे को शारीरिक व मानसिक कष्ट देता है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत 3 साल की सजा या ₹100000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। राजू सिंह ने बताया कि 0 से 18 साल तक के बेबस, बेसहारा और प्रताड़ित बच्चों की सूचना चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर अवश्य दें।
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