बलिया : रसड़ा को मिली बड़ी राहत, देखें DM की नई गाइडलाइन
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बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने नगर पालिका परिषद रसड़ा क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। कोरोना के फैलाव के कारण अत्याधिक कंटेन्मेंट जोन होने के कारण बाजार पर लगी बंदिशों पर कुछ राहत देते हुए जिलाधिकारी ने जन सामान्य को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सब्जी व अन्य आवश्यकता वाले सामानों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के दृष्टिगत नगर क्षेत्र रसड़ा में सभी प्रकार की दुकाने खोले जाने हेतु विभिन्न सड़कों का निर्धारण बिंदु बनाते हुए दायी एवं बायी पटरी की दुकानें खोले जाने के लिए दिन का रोस्टर निर्धारित किया गया है।
इसमें भगत सिंह तिराहा से कोटवारी मोड़ तक, भगत सिंह तिराहा से प्यारे लाल चौराहे होते हुए आजाद तिराहा तक, प्यारेलाल चौराहा से छितौनी तहसील मोड़ तक की दुकानें खोली जायेगी। उक्त क्षेत्रों में स्थित खुलने वाले सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अनिवार्य रूप से मास्क धारण करना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त क्षेत्रों में फुटकर दवा की दुकाने प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक खोली जायेंगी एवं दवा की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के दृष्टिगत शनिवार, रविवार को प्रदेश व्यापी लखनऊ की अवधि में प्रातः 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक ही खोली जाएगी। प्रदेश व्यापी लॉक डाउन की अवधि शनिवार एवं रविवार को पूर्णतया बंद रहेगी। शनिवार एवं रविवार को अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद द्वारा नगर क्षेत्र में सेनिटाइजेशन की कार्यवाही प्रभावी रूप से सुनिश्चित करायी जाएगी।
कंटेन्मेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव प्रकरण पाए जाने की स्थिति में कंटेंमेंट जोन के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। कंटेन्मेंट जोन में सभी प्रकार की व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क धारण न करने व उक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित से प्रभावी जुर्माना वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए सुसंगत नियमों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही की जाएगी।
शिवानंद बागले
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