शिक्षक को मिली आजीवन कारावास की सजा

शिक्षक को मिली आजीवन कारावास की सजा

पीलीभीत : मामला उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद का है, जहां फिरौती के लिए कक्षा पांचवीं के छात्र का अपहरण करने वाले शिक्षक सूरजपाल को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी सूरजपाल नाम बदलकर स्कूल में शिक्षक बन गया था। वह सभी को अपना नाम अंकित त्रिपाठी बताता था। मुठभेड़ में उसकी गिरफ्तारी हुई, तब सच सामने आया। इस घटनाक्रम में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने फैसला सुनाया।

गांव मुड़िया हुलास के कृषक वेदपाल गंगवार का 12 वर्षीय बेटा राजीव सनातन धर्म शिशु मंदिर में पांचवीं कक्षा में पढ़ता था। 18 जुलाई 2022 को उसका अपहरण कर लिया गया। अगले दिन वेदपाल को सुराग मिला कि शिक्षक अंकित त्रिपाठी उनके बेटे को कहीं ले गया है। इस बीच फिरौती के लिए पत्र भी दरवाजे पर फेंका गया। फिरौती के 2.10 लाख रुपये लेकर वह बाग में पहुंचे। बदमाशों के बताए स्थान पर पहुंचकर वेदपाल ने रुपये देकर बेटे को अपने पास बुला लिया।

मुठभेड़ के दौरान फिरौती लेने वाले दोनों बदमाश डोरीलाल व सूरजपाल को पकड़ा गया था। दोनों पर अपहरण, जानलेवा हमला, अवैध असलहा रखने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। चार्जशीट में पुलिस ने उल्लेखित किया कि फिरौती का मास्टरमाइंड सूरजपाल था। उसने कुछ वर्ष पहले सनातन धर्म शिशु मंदिर में नाम बदलकर शिक्षक की नौकरी पा ली थी। वह खुद को गजरौला निवासी अंकित त्रिपाठी बताता था।

यह भी पढ़े बलिया में EVM और वीवीपैट वेयरहाउस का डीएम ने किया निरीक्षण

Post Comments

Comments

Latest News

Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा Ballia में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म, अभियुक्त को 25 वर्ष की सश्रम सजा
बलिया : OPERATION CONVICTION के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी...
दूसरी शादी की तैयारी में स्टेशन मास्टर पति, बलिया पहुंची पंजाब की युवती ने दर्ज कराया मुकदमा, मांगी न्याय
27 November Ka Rashifal : क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें आज का राशिफल
Ballia News : अधिशाषी अधिकारी के आवास पर कूड़ा फेंककर शोर-शराबा करने के मामले में एफआईआर
Ballia News : चोरों ने खंगाला पीएमश्री विद्यालय, कम्प्यूटर और मॉनिटर चुरा ले गये चोर
27 व 28 नवम्बर को बलिया में लगेगा रोजगार मेला, देखें योग्यता और उम्र
Ballia News : दोषसिद्ध अभियुक्त को 5 वर्ष सश्रम कारावास, अर्थदंड भी